बाड़मेर, 12 जुलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर तथा प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों
में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सदस्य सचिव एस.के.जैन ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित
सभी प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री लिटीगेशन के मामलों की सुनवाई होगी।
जैन ने बताया कि उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर में नियमित लोक अदालत का आयोजन होगा
जिसमें पदासीन न्यायाधिपति व एक सेवानिवृत जिला न्यायाधीश अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रीय
लोक अदालत के रूप में प्रतिदिन की तरह राष्ट्रीय लोक अदालत में भी प्रकरणों की सुनवाई
कर पक्षकारों में समझाईश करवाकर प्रकरणों का निस्तारण करेंगें। सदस्य सचिव ने बताया
कि प्रदेश की समस्त अधीनस्थ अदालतों में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों के लिए न्यायालयों
में लम्बित एवं प्री-लिटीगेशन के करीब एक लाख 85 हजार 999 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि चिन्हित प्रकरणों को ध्यान
मे रखते हुए ही पीठासीन न्यायिक अधिकारियों की बैन्चों का गठन किया गया है। जैन ने
बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का हमेशा-हमेशा के लिए अंत हो जाता
है, क्योंकि आगे कोई अपील का प्रावधान नहीं है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण
कराने पर कोर्ट फीस भी वापिस मिल जाती है।
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