बाड़मेर, 12 जुलाई। बाड़मेर जिले मंे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन की वितरण व्यवस्था
को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जुलाई माह के लिए नगर परिषद, पंचायत समिति एवं थोक
विक्रेतावार अस्थाई उप आवंटन जारी किया गया है।
जिला रसद अधिकारी जितेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि प्राधिकृत केरोसिन थोक विक्रेता
आवंटित मात्रा का तेल कंपनियो से संपूर्ण उठाव कर उचित मूल्य दुकानदारांे को केरोसिन
की आपूर्ति करेंगे। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रांे मंे खुदरा विक्रेता 2.50 मीटर केरोसिन प्रति
लीटर 28.50 रूपए की दर से उनके यहां पर पंजीकृत उपभोक्ताआंे को उनके वैध राशनकार्डाें पर
वितरित करेंगे। निर्धारित शर्ताें का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध
होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें