बाड़मेर, 22 मार्च। संबंधित उपखंड अधिकारियांे की अनुशंषा के आधार पर अग्नि पीड़ितांे को 1 लाख 43 हजार 300 रूपए की आर्थिक सहायता
स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर जोगासर निवासी शकूरखान पुत्र
वली खान, नगोणी धतरवालांे की ढाणी निवासी कनाराम पुत्र सताराम, मदरूपोणियो की ढाणी
पनावड़ा निवासी आईदानराम पुत्र अन्नाराम, गोदारो की ढाणी, कूंपलिया निवासी दीपाराम पुत्र मगाराम,
कोलू निवासी वीरसिंह पुत्र मानसिंह, जूनी आटी निवासी प्रहलादराम
पुत्र भीमाराम को 4100-4100 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसी तरह मोराला, कोलू निवासी पोकरराम
पुत्र मोटाराम को 8200, धोलू ग्राम पंचायत संतरा निवासी मगसिंह पुत्र शिवसिंह को 18200, माताजी की भाखरी निवासी
अमराराम पुत्र फूसाराम को 18200, सवाउ पदमसिंह निवासी सांगाराम पुत्र लूंभाराम को 6200, देवलियाली जोगियो की
बस्ती निवासी देवनाथ पुत्र शेरनाथ को 7900,
भीलो की ढाणी लालाणा निवासी चन्द्राराम पुत्र मंगलाराम को 10 हजार, गुणेशाराम पुत्र पूंजाराम
निवासी राइको की ढाणी को 30 हजार, लच्छाराम पुत्र धनाराम निवासी सिणधरी चारणान को 7900 एवं गंगासरिया निवासी
केसाराम पुत्र खेताराम को 12100 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
हादसांे के पीड़ितांे को सहायता राशि स्वीकृत : जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक अन्य आदेश जारी कर विभिन्न हादसांे मंे
मृत्यु होने अथवा घायल होने पर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर मुख्यमंत्री
सहायता कोष से सहायता राशि जारी की है। आदेश के अनुसार भावना पुत्री रामाराम निवासी
गंगासरा, देवीलाल उर्फ देवाराम पुत्र हरचंदराम निवासी गंगासरा, राणीगांव निवासी उकाराम
पुत्र फूठाराम, भंवराराम पुत्र चिमाराम निवासी हीराणियो की ढाणी, महबूबखान पुत्र सतार
खान निवासी शाह नगर, बोटला पुरोहितान निवासी कूंपसिंह पुत्र भंवरसिंह की सड़क हादसे मंे मृत्यु होने
पर उनके परिजनांे को 50-50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह शंकर पुत्र पदमाराम निवासी
सांसी कालोनी, धनाराम पुत्र सुराराम निवासी सांसी कालोनी की टांके की दीवार ढहने से मृत्यु होने
पर 50-50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
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