सोमवार, 26 फ़रवरी 2018

पांच मार्च को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यालयों में अवकाश घोषित


पंचायती राज संस्थाओं का उप चुनाव

                बाड़मेर, 26 फरवरी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थाओं में सोमवार 5 मार्च को होने वाले उप चुनाव के लिए मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
                राज्य सरकार ने एक अन्य आदेश जारी कर नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के 5 मार्च को होने वाले उप चुनाव के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित कलेक्टर को अधिकृत किया है। आदेश के अनुसार पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्रों में भी पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित कलेक्टर अधिकृत होंगे।

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