बाड़मेर, 24 नवम्बर। राज्य कर विभाग के आयुक्त श्री आलोक गुप्ता और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा
कर विभाग के जयपुर जोन के मुख्य आयुक्त डॉ. एस.एल.मीना द्वारा जीएसटी काउंसिल द्वारा
20 सितम्बर को जारी परिपत्रा
संख्या 01/2017 की अनुपालना म दोनों विभागों के बीच
राज्य के जीएसटी करदाताओं का विभाजन किया गया है। इन जीएसटी करदाताओं का विभाजन कम्प्यूटरीकृत
रेण्डम सेम्पलिंग के माध्यम से किया गया है।
इस आदेश के अनुसार 1 करोड़ 50 लाख तक के टर्नओवर वाले 90 फीसदी करदाताओं की पत्रावली का प्रशासनिक प्राधिकारी राजस्थान राज्य कर विभाग
और 10 प्रतिशत का केन्द्रीय वस्तु एवं कर विभाग होगा। जिन करदाताओं का टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से उपर है, उनकी 50 फीसदी पत्रावलियां का प्रशासनिक प्राधिकारी
राज्य कर विभाग होगा और 50 फीसदी का केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग होगा।
राज्य के व्यवहारीगण अपना प्रशासनिक प्राधिकारी जानने के लिए वेबसाइट www.rajtax.gov.in और www.centralexcisejaipur.nic.in पर देख सकते ह®। व्यवहारीगण अपना नाम सूची म न होने या अन्य शिकायतों के सम्बंध म राज्य कर विभाग के
दूरभाष नम्बर 0141-2227597 और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के दूरभाष नम्बर 0141-2385104 पर सम्पर्क कर सकते
है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें