शुक्रवार, 15 सितंबर 2017

जीएसटी माइग्रेशन करवाने के निर्देश, हैल्प डेस्क स्थापित

                बाड़मेर, 15 सितंबर। वाणिज्यिक कर विभाग वृत बाड़मेर में पंजीकृत समस्त व्यवहारी , जिन्होंने जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत माइग्रेशन नही करवाया है, वे आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करवाएं। इसके लिए हैल्प डेस्क भी स्थापित की गई है।

                वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त भरतसिंह शेखावत ने बताया कि ऐसे व्यवहारी अपने अधिकृत प्रतिनिधि अथवा स्वयं फर्म से संबंधित वाँछित दस्तावेज फोटो, निरस्त चेक, व्यवसाय स्थल का पता प्रमाण जीएसटी साइट पर अपलोड करें। उन्हांेने बताया कि उक्त माइग्रेशन से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड एवं किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए वृत्त कार्यालय में संचालित हेल्प डेस्क पर सप्ताह में सातांे दिन कार्यालय समय मे संपर्क कर माइग्रेशन का कार्य पूर्ण कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उन्हांेने बताया कि इस कार्य को नियत समय मंे पूर्ण करके पंजीयन निरस्तीकरण,शास्तियों एवं व्यापार में उत्पन्न कठिनाई से बच सकते है।

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