शुक्रवार, 15 सितंबर 2017

उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

                बाड़मेर, 15 सितंबर। जिले में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।

                जिला रसद अधिकारी अशोक सांगवा ने बताया कि जिला रसद कार्यालय बाडमेर से सशुल्क आवेदन पत्र 18 सितंबर से प्राप्त किये जाकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 6 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक जमा करवाये जा सकते है। उन्होने बताया कि बाडमेर तहसील क्षेत्र में वितरण केन्द्र तिरसंगडी, महाबार, महाबार अतिरिक्त, मगरा, बाडमेर मगरा (न्यू कवास) धोनरीनाडी, शिवकर, लेगो की ढाणी, कवास द्वितीय, बोथिया जागीर एवं बूठ जेतमाल, रामसर तहसील क्षेत्र में गरडिया, उभरे का पार, जाखड़ों का तला, चाडी एवं खारिया, बायतु तहसील क्षेत्र में बोडवा, गिडा तहसील क्षेत्र में कानोड द्वितीय एवं खारडा भारतसिंह, शिव तहसील क्षेत्र में गुंगा, हडवेचा एवं पौषाल, गडरारोड तहसील क्षेत्र में बडी खडीन एवं पाबुसरी, चौहटन तहसील क्षेत्र में चौहटन, बावडीकला, कापराउ, छोटा भोजारिया, जैसार, रामदेरिया, बिसारणिया प्रथम एवं बिसारणिया द्वितीय, सेडवा तहसील क्षेत्र में सिहाणीया, जानपालिया, बामण्डला डेर, सारला, धुडावा, नवातला, तरला, साता, पाण्डरवाली, बोली द्वितीय, बीजासर द्वितीय, सोमराड, जाखडो का तला एवं बामणोर, धोरीमना तहसील क्षेत्र में रोहिला, लुखु, भीलों की बस्ती, कातरला, कोठाला एवं मेहलू, गुडामालानी तहसील क्षेत्र में गुडामालानी, गुडामालानी, भैडाना, बांकाणी सारणों की ढाणी एवं खुबडी, सिणधरी तहसील क्षेत्र में खारीयाखुर्द, एड मानजी, धोबली, खारा महेचान एवं लोहीडा, नगर परिषद बालोतरा क्षेत्र में वार्ड संख्या 35, पचपदरा तहसील क्षेत्र में केसरपुरा, टापरा, कालुडी, बडनावा जागीर, कुडी, डोली एवं कांकरला, सिवाना तहसील क्षेत्र में रेलों की ढाणी, भीमगोडा, काठाडी, पिपलून, मोकलसर द्वितीय एवं मोकलसर तृतीय तथा समदडी तहसील क्षेत्र में देवडा, समदडी एवं फुलण वितरण केन्द्र के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। उन्होने बताया कि आवेदन पत्र की आवश्यक जांच के बाद आवेदक को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा एवं चयन कमेटी की अभिशंषा पर जिला कलक्टर द्वारा उचित मूल्य दुकान के आवंटन का निर्णय लिया जाएगा।

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