सोमवार, 9 अप्रैल 2018

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 1 मई से


ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर आयोजित होंगे शिविर

                बाड़मेर, 09 अप्रैल। आमजन को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के तहत 1 मई से 30 जून तक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाएगी।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान आयोजित होने वाले शिविरांे मंे लंबित नामांतरण, कृषि भूमि बंटवारा, गैर खातेदारी में खातेदारी देने, राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण, पंचायत में राजस्व शिकायतों के चिह्निकरण संबंधित कार्य किए जाएंगे। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि राजस्व लोक अदालतांे के विचारण के लिए प्रकरणांे का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए गए। छंटनी किए मुकदमांे मंे सभी संबंधित पक्षकारान को सुनवाई के लिए सूचना पत्र जारी किए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि ग्राम पंचायतवार आयोजित होने वाले शिविरांे का कार्यक्रम निर्धारित कर जन प्रतिनिधियांे को सूचित करने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण के लिए पटवार मंडल स्तर पर पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
शिविरांे मंे यह कार्य संपादित होंगे : न्याय आपके द्वार के तहत लगने वाले शिविरांे मंे राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमे एवं इजराय के प्रार्थना पत्र, पत्थरगढ़ी एवं सीमा ज्ञान, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्र एवं नामातंरकरण तथा धारा 91 की कार्यवाही के संबंध में लंबित अपीलें के अलावा विभिन्न तरह के वादों एवं प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरणों को आवश्यकता अनुसार लोक अदालतों में विचार के लिए रखे जा सकते हैं। इसके अलावा बंद रास्ते खुलवाने, संकरे रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने सहित रास्तों संबंधी समस्याओं का निवारण, ग्राम पंचायत के लंबित सभी नामांतरकरणों का निस्तारण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर उसी दिन निस्तारण करने, नवीन राजस्व ग्रामों के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने के कार्य संपादित हांेगे।

गर्मी के दौरान जिले मंे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश


ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याएं एवं ग्रामीणांे की मांगें होगी सूचीबद्व

                बाड़मेर, 09 अप्रैल। गर्मी के मौसम के दौरान बाड़मेर जिले मंे समस्त स्थानांे पर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। जलदाय विभाग के अधिकारी नियमित रूप से ग्रामीण इलाकांे का भ्रमण करने के साथ कंटीजेंसी प्लान मंे आवंटित बजट का समुचित उपयोग करें। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर बिजली, पानी संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी इलाकांे जलापूर्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्हांेने संबंधित विभागीय अधिकारियांे को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याआंे एवं ग्रामीणांे की मांगांे को सूचीबद्व करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने अधिकारियांे को नियमित रूप से संपर्क पोर्टल पर दर्ज होने प्रकरणांे का अवलोकन कर प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्हांेने डिस्काम के अधीक्षण अभियंता को जलदाय विभाग के बकाया कनेक्शन करवाने के लिए कहा। चिकित्सा विभाग के अधिकारियांे को मौसमी बीमारियांे की रोकथाम के साथ टीकाकरण मंे न्यूनतम 90 फीसदी लक्ष्य हासिलि करने के निर्देश दिए गए। उन्हांेने कहा कि चिकित्सा विभाग की टीमंे शहर मंे आमजन से मिलकर उनको कूलर मंे नियमित रूप से पानी बदलने एवं अन्य सावधानियांे के बारे मंे समझाइश करें। बैठक के दौरान भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, आयुक्त पंकज मंगल, अधीक्षण अभियंता जे.आर.जीनगर, एम.एल.जाट, हेमंत चौधरी, अधिशाषी अभियंता सूराराम चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।




गुरुवार, 5 अप्रैल 2018

कोई भी व्यक्ति दे सकेगा सूचना, नियंत्रण कक्ष स्थापित


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। भारत बंद के दौरान हुए घटनाक्रम के संबंध मंे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना दे सकेगा। इसके लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष 02982-222226 स्थापित स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष चौबीस घंटे संचालित होगा। उन्हांेने बताया कि इस दूरभाष पर कोई भी व्यक्ति भारत बंद के दौरान 2 अप्रैल को बाड़मेर मंे हुए घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। इसके अलावा इससे जुड़े घटनाक्रम के बारे मंे भी जानकारी ली जा सकती है।

बाड़मेर शहर एवं सिवाना कस्बे मंे धारा 144 की अवधि बढ़ाई


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़मेर शहर एवं सिवाना कस्बे मंे धारा 144 की अवधि आगामी 24 घंटांे के लिए बढ़ा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए। यह आदेश शुक्रवार को सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
                जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक आगामी 24 घंटांे तक किसी भी व्यक्तियांे अथवा व्यक्तियांे के समूह को सभा, रैली एवं धरना इत्यादि के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्व विधि के प्रावधानांे के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण एक पक्षीय जारी किया गया है।
इन पर लागू नहीं होगा : यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियांे पर जो कानून एवं व्यवस्था के संबंध मंे अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नहीं होगा।
धारा 188 के तहत चलाया जाएगा अभियोग : इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।

समन्वय एवं सौहार्द्व बनाए रखें, निर्दोष के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई


शांति समिति की बैठक मंे विभिन्न समुदायांे ने सौहार्द्वपूर्ण वातावरण बनाए रखने का भरोसा दिलाया

                बाड़मेर, 05 अप्रैल। जिले मंे कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरूवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला ने विभिन्न समुदायांे से आपसी समन्वय एवं सौहार्द्व बनाए रखने की अपील की। उन्हांेने सोशियल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहांे पर ध्यान नहीं देने का अनुरोध किया।
                जिला मुख्यालय पर आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते, पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला, चौहटन विधायक तरूणराय कागा, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, नगर परिषद सभापति लूणकरण बोथरा, यूआईटी चैयरमैन डा.प्रियंका चौधरी समेत विभिन्न जन प्रतिनिधियांे, विभिन्न समुदायांे एवं संगठनांे के प्रतिनिधियांे तथा गणमान्य नागरिकांे ने भारत बंद के दौरान बाड़मेर जिले मंे उत्पन्न हुई स्थिति का जिक्र करते हुए आमजन सेे शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील की। इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि भय का माहौल कम करने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। उन्हांेने किसी भी निर्दाेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि बाड़मेर की शांतिपूर्ण समाज एवं सौहार्द्व की मिसाल को वापिस कायम करें। उन्हांेने कहा कि जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंे कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जहां पर लोग अपने विवरण के साथ सूचना उपलब्ध करा सकते है। जिला कलक्टर नकाते ने उपखंड एवं तहसील स्तर पर शांति समिति तथा पुलिस थानांे मंे सीएलजी की बैठकंे आयोजित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सफाईकर्मियांे से काम पर लौटने का अनुरोध किया। उन्हांेने कहा कि मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर नकाते ने आगामी समय मंे आयोजित होने वाले कार्यक्रमांे के दौरान समुचित पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के बारे मंे जानकारी दी।
                पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला ने सभी समाज के लोगांे से भय का माहौल दूर करने के लिए आगे आने का अनुरोध करते हुए कहा कि अफवाहांे मंे नहीं आए। पुलिस की ओर से पूरी जांच के बाद ही संबंधित आरोपियांे के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद ही कार्रवाई की जा रही है। उन्हांेने कहा कि किसी निर्दाेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कानून का उल्लंघन करने वालांे को नहीं बख्शा जाएगा। उन्हांेने कहा कि सोशियल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति ने किसी तरह की आपत्तिजनक संदेश डाले तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति की बैठक के दौरान चौहटन विधायक तरूणराय कागा, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, नगर परिषद सभापति लूणकरण बोथरा, यूआईटी चैयरमैन डा.प्रियंका चौधरी, धनराज जोशी, दिलीप पालीवाल, नजीर मोहम्मद, बद्रीप्रसाद शारदा, पूर्व प्रधान जोगेन्द्रसिंह, ओमप्रकाश गर्ग मधुप, अंबालाल जोशी, मिरचूमल कृपलानी, कैलाश कोटड़िया, हीराराम भील, नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रीतमदास, छगनलाल जाटव, गुलाम रसूल, एडवोकेट महावीर जीनगर, बी.डी.तातेड़, ताराचंद जाटोल, वीरचंद वडेरा ,रिखबदास बोथरा, गोविन्द मेघवाल, नरपतसिंह, रूपाराम सारण, गोविन्द जीनगर, मगाराम मेघवाल, गिरधारीदान चारण, पाटोदी प्रधान रशीदा बानो, गुलाम मोहम्मद, पंूजाराम कागा, गडरारोड़ प्रधान तेजाराम, दशरथ मेघवाल, डा.जी.सी.लखारा, गणपतसिंह कोटड़ा, भैरूलाल नामा, कोनरा सरपंच साकर खान समेत कई गणमान्य लोगांे ने बाड़मेर जिले मंे शांति एवं सौहाद्वपूर्ण वातावरण बनाए रखने का भरोसा दिलाया। उन्हांेने निष्पक्ष जांच करवाने का अनुरोध किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल मेघवाल, समाजसेवी तनसिंह चौहान, सैîद गुलामशाह समेत गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने उपस्थित लोगांे को शांति एवं सदभाव बनाए रखने की शपथ दिलाई। साथ ही राष्ट्र गान के साथ शांति समिति की बैठक का समापन हुआ।








बुधवार, 4 अप्रैल 2018

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश की सूची जारी, 14 अप्रेल तक प्रशिक्षण केन्द्र पर देनी होगी उपस्थिति


                बाड़मेर, 04 अप्रैल। जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश के लिए आयोजित 2 एवं 3 अप्रैल को ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद मैरिट के आधार पर रिक्त सीटों के आवंटन की अस्थाई प्रवेश सूची जारी कर दी गई है। यह सूची विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।
                संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण डॉ.घनश्याम ने बताया कि चयनित योग्य अभ्यर्थियों को अस्थायी आवंटन वेबसाइट से डाउनलोड कर 14 अप्रैल 2018 तक मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि 14 अप्रैल तक आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति नहीं देने वाले अभ्यर्थियों का अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

जिला स्तरीय जन सुनवाई 12 को


                बाड़मेर, 04 अप्रैल। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन अप्रैल माह के द्वितीय गुरूवार 12 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा। 
                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बाड़मेर के युवाआंे के लिए जोधपुर मंे सेना भर्ती रैली 5 अप्रैल को


                बाड़मेर, 04 अप्रैल। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर मंे 4 से 13 अप्रैल तक सेना भर्ती रैली का आयोजन हो रहा है। इसमंे सोल्जर जीडी, क्लर्क, एसकेटी, टेक्नीशियन, नर्सिग सहायक एवं टेªडसमैन के पदांे पर भर्ती होगी।
                रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष ओझा ने बताया कि बाड़मेर के युवाओं लिए 5 अप्रैल को होगी। रैली कार्यक्रम के अनुसार 4 को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, 5 को बाड़मेर और उदयपुर, 6 को जोधपुर के बालेसर, शेरगढ़, फलोदी, पीपाड़ सिटी तहसील एवं 7 को बावड़ी, बिलाड़ा, भोपालगढ़ और ओसिया, 8 को बाप, जोधपुर, लोहावट, लूणी, तिंवरी, 9 को पाली, सिरोही एवं अन्य आउट साइड कैडेट्स रैली में भाग ले सकेंगे। उनके मुताबिक 10 से 13 अप्रैल तक मेडिकल एग्जाम होंगे। 

महापुरूषांे की मूर्तियांे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश


                बाड़मेर, 04 अप्रैल। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, उप तहसीलदार, नायब तहसीलदारांे को वर्तमान परिस्थितियांे को ध्यान मंे रखते मंे हुए जिले मंे विभिन्न स्थानांे पर स्थापित महापुरूषांे, देवी-देवताआंे की मूर्तियांे एवं महत्वपूर्ण धार्मिक तथा दर्शनीय स्थलांे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी आदेश के मुताबिक संबंधित अधिकारी क्षेत्र से संबंधित पुलिस उप अधीक्षक, थानाधिकारी  एवं चौकी प्रभारी का सहयोग करेंगे। आदेश के अनुसार समस्त अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र मंे स्थित मूर्तियांे, स्थलांे की सूची तैयार कर समय-समय पर सुरक्षा एवं संरक्षण की समीक्षा करेंगे। साथ ही मूर्तियांे, स्थलांे को क्षतिग्रस्त करने अथवा नुकसान पहुंचाने सकने वाले तथाकथित असामाजिक तत्वांे पर नजर रखते हुए उनके विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

ड्यूटी पर चोटग्रस्त हुए पुलिस कर्मियों को सहायता राशि


                बाड़मेर, 04 अप्रैल। पुलिस महानिदेशक ओ.पी. गल्होत्रा ने एक आदेश जारी कर अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने आदि अवसरों पर चोटग्रस्त हुए पुलिस कर्मियों को राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवाने निर्देश दिए है।
                इस आदेश के अनुसार चोटग्रस्त पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस कर्मी को प्रत्येक प्रकरण में यथाशीघ्र सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। सिर में गम्भीर चोट की स्थिति में 30 हजार रूपए, शरीर के अन्य हिस्सों में गम्भीर चोट पर 15 हजार रूपए एवं मल्टीपल साधारण चोट की स्थिति में 5 हजार रूपए तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है। संबंधित पुलिस अधीक्षक अथवा कमाण्डेन्ट पुलिस कर्मियों के चोटग्रस्त होने पर सहायता के प्रकरणों में राजस्थान पुलिस कल्याण निधि नियम में प्रदत वितीय शक्तियों के तहत आवश्कतानुसार सहायता राशि स्वीकृत कर सकते है। अतिरिक्त राशि की आवश्यता होने पर इन प्रकरणों को पुलिस मुख्यायल में अविलम्ब प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिसकर्मियों के उपचार के लिए समन्वयक : अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण भूपेन्द्र कुमार दक ने प्रदेश के सभी महानिरीक्षक पुलिस रेंज एवं पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर को पुलिसकर्मियों के उपचार में समन्वय के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं अन्य सम्भागीय चिकित्सालयों में जानकार पुलिसकर्मियोें को समन्वयक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालख् में चार एवं अन्य सम्भाग स्तरीय चिकित्सालयों में दो-दो जानकार पुलिसकर्मियों को समन्वय हेतु नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त समन्वयक पुलिसकर्मी सम्बन्धित चिकित्सालयों में उपचार के लिए आने वाले पुलिसकर्मियों को आवश्यक सहयोग देगें। समन्वयक पुलिसकर्मी चिकित्सालयों में रोगी पुलिसकर्मियों की जॉच, उपचार, खुराक, ब्लड की व्यवस्था एवं परिजनों हेतु आवास इत्यादि में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। समन्वय के लिए नियुक्त किए गए पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर भी क्षेत्राधिकार में प्रसारित करने के लिए कहा गया है।

मंगलवार, 3 अप्रैल 2018

बाड़मेर मंे केन्द्रीय सहकारी बैंक 600 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण करेगा


                बाड़मेर ,03 अप्रैल। बाड़मेर जिले मंे केन्द्रीय सहकारी बैंक 600 करोड़ रूपए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण करेगा। प्रदेश मंे 25 लाख से अधिक किसानों को वर्ष 2018-19 में 16 हजार करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण होगा।
                सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के किसानों को 1 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण वितरित होगा। इसके तहत 10 हजार करोड़ रुपए खरीफ सीजन तथा 6 हजार करोड़ रुपए रबी सीजन में वितरित किया जाएगा। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से वितरित होने वाला अल्पकालीन फसली ऋण खरीफ सीजन में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक तथा रबी सीजन में 1 सितंबर से 31 मार्च तक किसानों को वितरित किया जाता है। उनके मुताबिक सीजन में केन्द्रीय सहकारी बैंक श्रीगंगानगर सर्वाधिक 700 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेगा। जबकि हनुमानगढ़ 630, बाड़मेर 600, जयपुर 570, पाली 500, सीकर 470, जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ 460-460 करोड़, जालोर 450 , भीलवाड़ा 430 , झालावाड़ 410 , झुन्झुनूं 350, नागौर एवं कोटा 340-340 करोड़, अलवर 330, अजमेर 310 तथा भरतपुर 300 करोड़ रूपए का अल्पकालीन ऋण वितरण सदस्य कृषकों को करेगा। इसी तरह केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाईमाधोपुर 290 करोड़, बीकानेर एवं चूरू 240-240, दौसा, उदयपुर एवं बूंदी 220-220, बारां 200, जैसलमेर 180, सिरोही 170 , बांसवाड़ा 150, डूंगरपुर 120 तथा टोंक 100 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण देगा।

जाजवा मंे जिला कलक्टर की रात्रि चौपाल 6 को


जिला कलक्टर की अप्रैल मंे आयोजित होने वाली रात्रि चौपालांे का कार्यक्रम घोषित

                बाड़मेर, 03 अप्रैल। जाजवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 6 अप्रैल को जिला कलक्टर की रात्रि चौपाल आयोजित होगी। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गिड़ा कलक्टर के लिए जाजवा ग्राम पंचायत मंे 6 अप्रैल, कोटड़ी कलस्टर के लिए कोटड़ी ग्राम पंचायत मंे 13 अप्रैल, गुड़ामालानी कलस्टर के लिए डेडावास जागीर ग्राम पंचायत मंे 24 तथा रामसर कलस्टर के लिए बबुगुलेरिया ग्राम पंचायत मंे 27 अप्रैल को रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणांे की समस्याआंे एवं अभियोगांे का मौके पर ही निपटाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्काम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशु पालन, कृषि विभाग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रसद विभाग के साथ संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्रामसेवकांे को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित तहसीलदार एवं विकास अधिकारियांे को चौपाल कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि इसका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण को मौके पर मिल सके। उन्हांेने बताया कि चौपाल मंे प्रत्येक ग्रामवार समस्याआंे पर चर्चा की जाएगी। चौपाल की समाप्ति पर खुली चौपाल मंे जन सुनवाई आयोजित होगी।

आयुध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए प्रभारी निरीक्षक अधिकृत


                बाड़मेर, 03 अप्रैल। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आदेश जारी कर आयुध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए प्रभारी निरीक्षक लाइन इंचार्च को अधिकृत किया है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक आयुध नियम 2016 के नियम 39 के अन्तर्गत जब तक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण किए जाने के लिए गृह मंत्रालय से विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते है जब तक पुलिस विभाग मंे तैनात आर्माेरर को प्रशिक्षण के उपरांत आयुध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आयुध नियम 2016 मंे निर्धारित प्रपत्र एस-1 मंे जारी करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले मंे पुलिस विभाग मंे तैनात आर्माेरर को प्रशिक्षण के उपरांत आयुध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आयुध नियम 2016 मंे निर्धारित प्रपत्र एस-1 मंे जारी करने के लिए प्रभारी निरीक्षक लाइन इंचार्ज, बाड़मेर को अधिकृत किया जाता है। इस संदर्भ मंे प्रमाण प्रपत्र एस-1 आर्माेरर प्रशिक्षण के उपरांत प्रभारी निरीक्षक बाड़मेर सामान्य तौर पर प्रशिक्षण के 24 घंटे के भीतर जारी करेंगे। इसकी प्रति संबंधित शस्त्र अनुज्ञापन प्राधिकारी को ई-मेल के जरिए प्रेषित की जाएगी। प्रशिक्षण देते वक्त प्रमाण पत्र मंे उल्लेखित सभी विषयांे पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बीएसएफ के जवानांे ने किया फ्लैग मार्च


                बाड़मेर, 03 अप्रैल। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल के जवानांे ने ऐहतियात के तौर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया।
                जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते, पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियांे की अगुवाई मंे सीमा सुरक्षा बल के जवानांे फ्लैग मार्च किया। कोतवाली पुलिस स्टेशन से रवाना होकर फ्लैग मार्च स्टेशन रोड़, रेलवे स्टेशन, चौहटन रोड़, जटियो का नया वास, राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचा। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल मेघवाल भी इनके साथ रहे। जिला मुख्यालय पर अहिंसा सर्किल समेत अन्य कुछ स्थानांे पर दिन मंे सीमा सुरक्षा बल के जवान भी तैनात रहे।

बाड़मेर के युवाआंे के लिए जोधपुर मंे सेना भर्ती रैली 5 को


                बाड़मेर, 03 अप्रैल। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर मंे 4 से 13 अप्रैल तक सेना भर्ती रैली का आयोजन हो रहा है। इसमंे सोल्जर जीडी, क्लर्क, एसकेटी, टेक्नीशियन, नर्सिग सहायक एवं टेªडसमैन के पदांे पर भर्ती होगी।
                रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष ओझा ने बताया कि बाड़मेर के युवाओं लिए 5 अप्रैल को होगी। रैली कार्यक्रम के अनुसार 4 को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, 5 को बाड़मेर और उदयपुर, 6 को जोधपुर के बालेसर, शेरगढ़, फलोदी, पीपाड़ सिटी तहसील व 7 को बावड़ी, बिलाड़ा, भोपालगढ़ और ओसिया, 8 को बाप, जोधपुर, लोहावट, लूणी, तिंवरी, 9 को पाली, सिरोही एवं अन्य आउट साइड कैडेट्स रैली में भाग ले सकेंगे। उनके मुताबिक 10 से 13 अप्रैल तक मेडिकल एग्जाम होंगे।

बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश


                बाड़मेर, 03 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने समस्त उपखंड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को 18 अप्रैल को अक्षय तृतीया तथा 29 अप्रैल को पीपल पूर्णिमा के अवसर पर बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने इस दौरान बाल विवाहांे की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने एवं किसी तरह की कौताही नहीं बरतने के निर्देश दिए है। जिला कलक्टर नकाते ने विगत वर्षो की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षको, ग्राम पंचायत सचिवो, ग्राम सेवको, कृषि पर्यवेक्षको, आंगनवाडी कार्यकर्त्ता, अध्यापकों, नगरपरिषद एवं नगरपालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं वार्ड पंचो के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आम जन को जानकारी कराते हुए जन जागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्हांेने उपखंड अधिकारियांे को निर्देशित किया है कि वे संबंधित क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्यवाही करें। साथ ही बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही सम्पादित की जाए। बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्थापित कंट्रोल रूम 24 क्रियाशील रहें। उनके मुताबिक बाल विवाहों के आयोजन किए जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत नियुक्त ‘‘ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों‘‘ उपखण्ड मजिस्ट्रेट की जबावदेही नियत की गई है। जिनके क्षेत्र में बाल विवाह सम्पन्न होनें की घटना होती है, उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट नकाते ने निर्देशित किया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, आंगनवाडी कार्यकर्त्ता, साथिन एवं सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जाएं। विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी यथा हलवाई, बैण्ड-बाजा वाले, पण्डित, बाराती, पाण्डाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रान्सपोर्ट्स इत्यादि को बाल विवाह में सहयोग नहीं करने का आवश्वासन लेकर उनको कानूनी जानकारी दी जाए।
कार्डाें पर प्रकाशित हो जन्म तिथि : विवाह के लिए प्रकाशित होने वाले निमन्त्रण पत्र पर वर-वधु की जन्म तिथि प्रिन्ट किये जाने के लिए प्रिन्टिग प्रेसों को पाबन्द किया जाए। विद्यालयों के  स्तर पर बाल विवाह के दुष्परिणामों व इससे सम्बन्धित विधिक प्रावधानों की जानकारी दिये जाने के लिए सभी स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक की ओर से उनके स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। गांव मौहल्लों के उन परिवारों में जहां बाल विवाह होने की आशंका हो, समन्वित रूप से समझाईश करना तथा आवश्यक हो तो कानून द्वारा बाल विवाह को रोका जाये।
सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाएं : बाल विवाह रोकथाम के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकत्ताओ को जोडा जाए। सयाथ ही पटवारियों एवं अध्यापिकाओं इत्यादि को बाल विवाह की संभावना होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबन्द किया जाएं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए तुरन्त प्रभाव से जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों में नियन्त्रण कक्ष स्थापित करने के आदेश दिए गए है।

सोमवार, 2 अप्रैल 2018

आरकेसीएल प्रमाण पत्र जमा कराने के निर्देश


                बाड़मेर, 02 अप्रैल। जिन उर्दू शिक्षा सहयोगियांे ने आरकेसीएल प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है वे अपने प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अल्पसंख्यक कार्यालय मंे जमा करवाएं।
                जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उम्मेदसिंह भाटी ने बताया कि जो उर्दू शिक्षा सहयोगियांे ने अपने आरकेसीएल प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा नहीं करवाएंगे। उनका माह मार्च का मानदेय नहीं दिया जाएगा। उन्हांेने बताया कि जिन शिक्षा सहयोगियांे ने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है वे कार्यालय मंे संपर्क कर सकते है।

शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील


                बाड़मेर, 02 अप्रैल। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला ने जिले के समस्त नागरिकांे से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।
                उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहांे पर ध्यान नहीं दें। उनके मुताबिक कानून हाथ मंे लेकर अफरातफरी मचाने वालांे एवं सोशियल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा भड़काऊ संदेश भेजने वालांे के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही शांति एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालांे को बख्शा नहीं जाएगा।

बाड़मेर जिले मंे धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाआंे पर रोक


                बाड़मेर, 02 अप्रैल। बाड़मेर जिले मंे अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध मंे भारत बंद के कार्यक्रम के मददेनजर शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आदेश जारी कर धारा 144 लागू की है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाआंे पर रोक लगाई गई है।
                जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले मंे आगामी 24 घंटांे तक अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध मंे विभिन्न संगठनांे की ओर से भारत बंद कार्यक्रम मंे किसी भी व्यक्तियांे अथवा व्यक्तियांे के समूह को सभा, रैली एवं धरना इत्यादि के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्व विधि के प्रावधानांे के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण एक पक्षीय जारी किया गया है। बाड़मेर जिले मंे धारा 144 मंगलवार को सांय 6 बजे प्रभावशील रहेगी। इधर, अनुसूचित जाति, जन जाति से संबंधित विभिन्न संगठनांे की ओर से किए गए भारत बंद के आहवान, संबंधित जिला कलक्टर्स के अनुरोध एवं इससे उत्पन्न परिस्थितियांे को दृष्टिगत एवं पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज से विचार-विमर्श के उपरांत जालोर, जैसलमेर, सिरोही,पाली एवं बाड़मेर जिले मंे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत संचार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना मंे प्रदत शक्तियांे का उपयोग करते हुए संभागीय आयुक्त रविकुमार सुरपुर ने इंटरनेट सेवाआंे पर अग्रिम आदेशांे तक रोक लगा दी है। इसके तहत संबंधित जिलांे मंे 2 जी, 3 जी, 4 जी, डाटा इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाटसअप, फेसबुक, टिव्टर एवं अन्य इंटरनेट से चलने वाली सोशियल मीडिया सेवाएं बाधित रहेगी।
यह रहेगा प्रतिबंधित : कोई भी व्यक्ति संपूर्ण बाड़मेर जिले की सीमा मंे अपने साथ विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, एमएल गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बखनख जो किसी धातू से शस्त्र के रूप मंे बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलांे पर लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा। न ही साथ लेकर चलेगा, परंतु वे व्यक्ति जो अतिवृद्व है लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेते हुए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियांे को उनकी धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। कोई भी व्यक्ति बाड़मेर जिले मंे सांप्रदायिक,जातीय सदभावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण, उदबोधन देगा, न ही जूलूस, प्रदर्शन, धरना, महापड़ाव आयोजित करेगा। न ही ऐसे आयोजन मंे हिस्सा लेगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपाएगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवाएगा। न ही ऐसेे आडियो, वीडियो कैसेट एवं इंटरनेट का प्रयोग करते हुए सोयिशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से कानून एवं लोक शांति भंग करने से संबंधित किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। कोई भी व्यक्ति बाड़मेर जिले से संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, धरना, प्रदर्शन, महापड़ाव, पुतला जलाना एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा। परंतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
इन पर लागू नहीं होगा : यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियांे पर जो कानून एवं व्यवस्था के संबंध मंे अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नहीं होगा।
धारा 188 के तहत चलाया जाएगा अभियोग : इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।

रविवार, 1 अप्रैल 2018

कृषि आदान अनुदान की राशि प्रभावित काश्तकारों के खाते में सीधे हस्तान्तरित, 30 मार्च को 330.98 करोड रूपये का भुगतान

                बाड़मेर, 01 अप्रैल। अभाव संवत् 2073 (खरीफ फसल 2016) में अकाल से प्रभावित काश्तकारों को आपदा मोचन निधि से दिये जाने वाले कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान राजस्थान में पहली बार बाड़मेर जिले में प्रभावित काश्तकारों के खातों में सीधे राशि का हस्तान्तरण किया गया है।

                जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि अभाव संवत 2073 (खरीफ फसल 2016) हेतु विभाग द्वारा 395.59 करोड रूपये का बजट बाडमेर जिले को आवंटित किया गया है। उक्त राशि को प्रभावित काश्तकारों के खाते में शीघ्र हस्तान्तरित करने हेतु संबंघित तहसील कार्यालयोे को बजट आवंटित किया गया था जिसमें समस्त तहसील कार्यालयों द्वारा पे मैनेजर के माध्यम से प्रभावित काश्तकारों के खाते में कृषि आदान अनुदान राशि हस्तान्तरित करते हुए 30 मार्च,2018 को 330.98 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। शेष राशि 64.61 करोड रूपये जिसका वितरण प्रभावित काश्तकारों को होने से रह गया था उक्त काश्तकारों को अनुदान का भुगतान जिला स्तर पर प्रधान कार्यालय दी बाड़मेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक बाडमेर से करवाया जाएगा। उन्होने बताया कि जिन काश्तकारों को अभाव संवत 2073 का कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान नहीं हुआ है वे काश्तकार अपने आवश्यक दस्तावेज यथा खाता विवरण (बैंक पास बुक की प्रति मय आई.एफ.एस.सी. कोड), आधार कार्ड की प्रति संबंधित तहसील कार्यालय में 5 अप्रेल, 2018 तक आवश्यक रूप से जमा करवा दे ताकि भुगतान संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। उन्होने बताया कि यदि किसी काश्तकार ने इस योजना का लाभ ले लिया है और वो पुनः इस योजना का लाभ अन्यत्र स्थान से लेते हुए पाया जाता है तो उस काश्तकार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...