ग्राम पंचायत मुख्यालय
स्तर पर आयोजित होंगे शिविर
बाड़मेर, 09 अप्रैल। आमजन को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप
योजना ‘राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार’ के तहत 1 मई से 30 जून तक ग्राम पंचायत
स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण
कर आमजन को राहत पहुंचाई जाएगी।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान
आयोजित होने वाले शिविरांे मंे लंबित नामांतरण,
कृषि भूमि बंटवारा, गैर खातेदारी में खातेदारी देने, राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण, पंचायत में राजस्व शिकायतों के चिह्निकरण संबंधित कार्य किए जाएंगे। जिला कलक्टर
नकाते ने बताया कि राजस्व लोक अदालतांे के विचारण के लिए प्रकरणांे का चिन्हीकरण करने
के निर्देश दिए गए। छंटनी किए मुकदमांे मंे सभी संबंधित पक्षकारान को सुनवाई के लिए
सूचना पत्र जारी किए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि ग्राम पंचायतवार आयोजित होने वाले
शिविरांे का कार्यक्रम निर्धारित कर जन प्रतिनिधियांे को सूचित करने के निर्देश दिए
गए है। इसके अलावा पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर
अभियान दिवस पर निस्तारण के लिए पटवार मंडल स्तर पर पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के
लिए निर्देशित किया गया है।
शिविरांे मंे यह कार्य संपादित होंगे : न्याय आपके द्वार के तहत लगने वाले शिविरांे मंे राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमे
एवं इजराय के प्रार्थना पत्र, पत्थरगढ़ी एवं सीमा ज्ञान, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्र एवं नामातंरकरण तथा धारा 91 की कार्यवाही के संबंध
में लंबित अपीलें के अलावा विभिन्न तरह के वादों एवं प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य
में अन्य प्रकार के प्रकरणों को आवश्यकता अनुसार लोक अदालतों में विचार के लिए रखे
जा सकते हैं। इसके अलावा बंद रास्ते खुलवाने,
संकरे रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने सहित
रास्तों संबंधी समस्याओं का निवारण, ग्राम पंचायत के लंबित सभी नामांतरकरणों का निस्तारण, पारिवारिक कृषि भूमि
के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर उसी दिन निस्तारण करने, नवीन राजस्व ग्रामों
के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने के कार्य संपादित हांेगे।
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