बुधवार, 4 अप्रैल 2018

ड्यूटी पर चोटग्रस्त हुए पुलिस कर्मियों को सहायता राशि


                बाड़मेर, 04 अप्रैल। पुलिस महानिदेशक ओ.पी. गल्होत्रा ने एक आदेश जारी कर अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने आदि अवसरों पर चोटग्रस्त हुए पुलिस कर्मियों को राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवाने निर्देश दिए है।
                इस आदेश के अनुसार चोटग्रस्त पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस कर्मी को प्रत्येक प्रकरण में यथाशीघ्र सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। सिर में गम्भीर चोट की स्थिति में 30 हजार रूपए, शरीर के अन्य हिस्सों में गम्भीर चोट पर 15 हजार रूपए एवं मल्टीपल साधारण चोट की स्थिति में 5 हजार रूपए तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है। संबंधित पुलिस अधीक्षक अथवा कमाण्डेन्ट पुलिस कर्मियों के चोटग्रस्त होने पर सहायता के प्रकरणों में राजस्थान पुलिस कल्याण निधि नियम में प्रदत वितीय शक्तियों के तहत आवश्कतानुसार सहायता राशि स्वीकृत कर सकते है। अतिरिक्त राशि की आवश्यता होने पर इन प्रकरणों को पुलिस मुख्यायल में अविलम्ब प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिसकर्मियों के उपचार के लिए समन्वयक : अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण भूपेन्द्र कुमार दक ने प्रदेश के सभी महानिरीक्षक पुलिस रेंज एवं पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर को पुलिसकर्मियों के उपचार में समन्वय के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं अन्य सम्भागीय चिकित्सालयों में जानकार पुलिसकर्मियोें को समन्वयक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालख् में चार एवं अन्य सम्भाग स्तरीय चिकित्सालयों में दो-दो जानकार पुलिसकर्मियों को समन्वय हेतु नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त समन्वयक पुलिसकर्मी सम्बन्धित चिकित्सालयों में उपचार के लिए आने वाले पुलिसकर्मियों को आवश्यक सहयोग देगें। समन्वयक पुलिसकर्मी चिकित्सालयों में रोगी पुलिसकर्मियों की जॉच, उपचार, खुराक, ब्लड की व्यवस्था एवं परिजनों हेतु आवास इत्यादि में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। समन्वय के लिए नियुक्त किए गए पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर भी क्षेत्राधिकार में प्रसारित करने के लिए कहा गया है।

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