बाड़मेर, 05 अप्रैल। शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़मेर शहर एवं सिवाना कस्बे
मंे धारा 144 की अवधि आगामी 24 घंटांे के लिए बढ़ा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते
ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए। यह आदेश शुक्रवार को
सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए गए आदेश
के मुताबिक आगामी 24 घंटांे तक किसी भी व्यक्तियांे अथवा व्यक्तियांे के समूह को सभा, रैली एवं धरना इत्यादि
के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति
के विरूद्व विधि के प्रावधानांे के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अत्यावश्यक
प्रकृति का होने के कारण एक पक्षीय जारी किया गया है।
इन पर लागू नहीं होगा : यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियांे पर जो कानून एवं व्यवस्था
के संबंध मंे अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नहीं होगा।
धारा 188 के तहत चलाया जाएगा अभियोग : इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड
संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।
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