गुरुवार, 6 जुलाई 2023

मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित

शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए राजस्थान सरकार की योजना

ब्याज अनुदान एवं कैपिटल सब्सिडी की मदद से उद्यम लगाना हुआ आसान
बाड़मेर, 06 जुलाई। राजस्थान राज्य के मूल निवासी शिक्षित युवा उद्यमियों को स्वयं का नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 31.03.2024 तक लागू की गयी है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक सहीराम ने बताया कि उक्त योजना में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध ब्याज अनुदान के साथ-साथ पुरुष एवं महिला उद्यमियों को क्रमशः 10 व 15 प्रतिशत मार्जिन मनी भी 5 लाख रूपये की सीमा तक दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि अपना नवीन उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) प्रारम्भ करने के लिए 18 से 35 वर्ष तक की आयु के शिक्षित युवा उद्यमियों को इस योजनान्तर्गत 01 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा एवं 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत एवं 25 लाख से अधिक एवं 01 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। ऑन लाईन पोर्टल विकसित होने तक ऑफलाईन मोड पर आवेदक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र बाड़मेर में आवेदन पत्र मय जनआधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, स्वप्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 10 वी एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका सहित आवेदन जमा करवाया जा सकता है।
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