बुधवार, 12 अप्रैल 2023

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम के पुख्ता प्रबंध

सभी विवाहों पर रहेगी नजर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त

बाडमेर, 12 अप्रैल। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बन्धु द्वारा एक आदेश जारी कर  अक्षय तृतीया के पर्व पर आयोजित होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले में समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 16 (3क) के प्रावधानुसार अपने क्षेत्र में बाल विवाहों के अनुष्ठापन के विरूद्ध कार्यवाही कर निवारण करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट बन्धु द्वारा समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालय में नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त विवाहों की सूचना ग्राम विकास अधिकारी, पटवारियों के माध्यम से एकत्र करेंगे जिसमें वर वधु की आयु भी शामिल हो ताकि उन विवाहों के दौरान होने वाले बाल विवाहों पर पूरी निगरानी रखी जाकर बाल विवाहों की रोकथाम की जा सके। साथ ही उन्होने क्षेत्र में बाल विवाह के आयोजन की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
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