शुक्रवार, 5 अगस्त 2022

मोहर्रम के दौरान मजिस्ट्रेट नियुक्त

बाड़मेर, 05 अगस्त। बाड़मेर जिले मंे मोहर्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने दंड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 22 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर को बाड़मेर शहर मंे मोहर्रम/ताजिया निकलने के स्थल से करबला स्थल तक, उपखंड मजिस्ट्रेट बालोतरा को बालोतरा शहर मंे मोहर्रम/ताजिया निकलने के स्थल से करबला स्थल तक, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा को पाटोदी ग्राम मंे मोहर्रम/ताजिया निकलने के स्थल से करबला स्थल तक, उपखंड मजिस्ट्रेट सिवाना को सिवाना कस्बे मंे मोहर्रम/ताजिया निकलने के स्थल से करबला स्थल तक तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समदड़ी को समदड़ी कस्बे मंे मोहर्रम/ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक कानून एवं शांति व्यवस्था रखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट को निर्देश दिए गए है कि वे 8 अगस्त से पूर्व मोहर्रम/ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के रास्ते का भ्रमण करेंगे तथा ताजिया निकलने के रास्ते में यदि कोई समस्या हो तो उसका तत्काल निस्तारण करेंगे। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी मय पुलिस अधिकारी एवं लाइसेंसदार आदि के साथ बैठक कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। मोहर्रम/ताजिया के दौरान किसी भी प्रकार की घटना की सूचना तत्काल जिला मुख्यालय पर स्थित नियंत्रण कक्ष 02982-222226 पर देंगे तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।  
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