बाड़मेर, 13 जुलाई। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से ऋणियों के लिए एक मुश्त ऋण समाधान योजना 2022-23 लागू की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमीन खान मापुरी ने बताया कि इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक वितरित ऋणों के लाभार्थी दण्डनीय ब्याज की छूट के लिए पात्र होंगे तथा यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावशील रहेगी। उन्होने बताया कि योजना अन्तर्गत पात्र ऋणीयों को अधिशेष राशि (मूल व ब्याज) जमा कराने पर दण्डनीय ब्याज की शत प्रतिशत छुट देय होगी।
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