सोमवार, 13 दिसंबर 2021

मंगलवार को 13 तथा बुधवार को 14 स्थानों पर लगेंगे शिविर

 प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान

बाड़मेर, 13 दिसम्बर। प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के तहत आमजन के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर राहत पहुंचाने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत मंगलवार को 14 दिसम्बर को 13 तथा बुधवार 15 दिसम्बर को 14 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे। वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 14 से 17 दिसम्बर तक सामुदायिक सभा भवन महावीर नगर 80 फीट रोड़ में शिविर आयोजित किया जाएगा।
मंगलवार के शिविर
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत मंगलवार 14 दिसम्बर को बाड़मेर पंचायत समिति में हाथीतला, बाड़मेर ग्रामीण में गालाबेरी, पाटोदी में नयापुरा, बायतु में लापला, गिड़ा में जाजवा, धोरीमना में कुम्हारों की बेरी, गडरारोड़ में आसाड़ी, गुडामालानी में रतनपुरा, सेड़वा मंे कुन्दनपुरा, सिणधरी में सेवरों की ढाणी, सिवाना मंे खाखरलाई, चौहटन में सनाऊ तथा धनाऊ में बीजासर ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
बुधवार के शिविर
उन्होने बताया कि बुधवार 15 दिसम्बर को बाड़मेर पंचायत समिति में बिशाला आगोर, बाड़मेर ग्रामीण में कवास, बालोतरा में वरिया वरेचा, बायतु में भोजासर, गिड़ा में जगराम की ढाणी, धोरीमना में दूधू, गडरारोड़ में बंधड़ा, आडेल में राणासर खुर्द, रामसर में खारा राठौड़ान, सेड़वा में सेड़वा, सिणधरी में बामणी, सिवाना में सेला, चौहटन में पनोणियों का तला तथा धनाऊ में कितनोरिया ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन होगा।
प्रशासन शहरों के संग अभियान
उन्होने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 14 से 17 दिसम्बर तक सामुदायिक सभा भवन महावीर नगर 80 फीट रोड़ मे शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के दौरान महावीर नगर योजना के अन्तर्गत फ्रीहॉल्ड के पट्टो, खांचा भूमि आवंटन, लीज जमा, खाली पड़े भूखण्डों का सर्वे, रामनगर (मेघवाल हॉस्टल के पास) एवं रामनगर (विष्णू कॉलोनी) के विभिन्न बकाया प्रकरण यथा न.पा. अधिनियम 69 ए के अन्तर्गत पट्टे, भू उपयोग परिवर्तन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे, कच्ची बस्तियों के पट्टे, नगर निकायों के सिवायचक भूमियों के पट्टे, खांचा भूमि आवंटन, भवन निर्माण अनुमति, भूखण्डों के पुर्नगठन एवं उप विभाजन, नामान्तरकरण, लीज राशि वसूली, नगरीय विकास कर वसूली तथा कृषि भूमि पर विकसित योजनाओं में 90 ए के प्रकरण, कृषि भूमि नियमन, रूपान्तरण एवं नामान्तरकरण के आवेदन प्राप्त करने एवं नियमानुसार निस्तारण का कार्य किया जाएगा।
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