बुधवार, 17 नवंबर 2021

विवाह समारोह के दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना अनिवार्य उल्ल्ंधन पर होगा पचास हजार रूपये जुर्माना

 बाड़मेर, 17 नवम्बर। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह संबंधी समारोह के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनिटाईजेशन, दो गज की दूरी की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

जिला मजिस्टेªट लोक बंधु द्वारा संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर 2021 में दिये गये संशोधित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 7 एवं 8 व उनकी प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया गया है। क्रम संख्या 7 के अनुसार विवाह संबंधित समारोह बंद स्थान/खुले स्थान में आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग नहीं करने पर, सामाजिक दूरी नहीं बनाये जाने की स्थिति में, नो मॉस्क नो एन्ट्री की पालना नहीं करने पर, उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के उपयोग हेतु सुविधा के स्थान, रैलिंग, दरवाजों के हैण्डिल को नियमित रूप से सेनिटाईज नहीं करने पर 50000/- रूपये तथा क्रम संख्या 8 के अनुसार किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7 के उल्लंघन पर 50,000/- रूपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक आयोजन यथा- राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्यौहारों का आयोजन बन्द स्थान/खुले स्थान में आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क का अनिवार्य उपयोग नहीं करने, सेनिटाईजेशन नहीं करने पर, सामाजिक दूरी नहीं बनाये जाने पर 10,000/- रूपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...