बाड़मेर, 29 अक्टूबर। राजस्व ग्राम बाड़मेर मगरा के खसरा संख्या 2486/470 रकबा 39 बीघा, 3173/465 रकबा 3.10 बीघा तथा 2899/465 रकबा 4 बीघा की कृषि भूमियों का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए प्लांटिग कर कॉलोनियां काटे जाने पर नगर विकास न्यास द्वारा खातेदारान को नोटिस जारी किए गए है।
नगर विकास न्यास सचिव शैलेश सुराणा ने बताया कि हर आम एवं खास व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि राजस्व ग्राम बाड़मेर मगरा में उपरोक्त खसरा नम्बर में काटी जा रही कॉलोनी अवैध है, जिसका नियमानुसार भू-रूपान्तरण नहीं करवाया गया है। उन्होनें बताया कि उपरोक्त खसरों में स्थित कॉलोनी में भूखण्ड न लेवे एवं किसी भी अन्य योजना में भूखंड लेने से पहले योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले की उक्त योजना मास्टर प्लान अनुसार अनुमोदित है या नहीं।
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