गुरुवार, 14 अक्तूबर 2021

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में 31 अक्टूबर तक पंजीयन आवश्यक

 बाड़मेर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेन्शनरों को कैशलेस एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 1 जुलाई, 2021 से लागू की गयी है। उक्त योजना में आरजीएचएस वेब पोर्टल पर 31 अक्टूबर, 2021 तक पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है। वेबसाईट www.rghs@rajasthan.gov.in है।

कोषाधिकारी बाड़मेर दिनेश बारहठ ने बताया कि योजना के लिए राज्य बीमा एवं प्र्रावधायी निधि विभाग बाड़मेर को नोडल विभाग बनाया गया है। दिनांक एक जनवरी, 2004 के पूर्व और पश्चात् नियुक्त सेवारत एवं सेवा निवृत कार्मिकों को आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि वित्त विभाग के आदेशानुसार एक अक्टूबर, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक के इन्डोर/आउटडोर रोगी के रूप में चिकित्सा पुनर्भरण के दावे आरजीएचएस कार्ड धारक के ही स्वीकृत किए जाएंगे तथा एक नवम्बर, 2021 से समस्त कर्मचारी एवं पेशनर्स को इान्डोर/आउटडोर उपचार की सुविधा आरजीएचएस कार्ड के माध्यम से आरजीएचएस में अधिकृत एचसीएनपी अनुमोदित चिकित्सालयों आदि के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेंगे। उन्होने बताया कि आरजीएचएस वेब पोर्टली पर पंजीयन हेतु राज्य बीमा एवं प्राधायी निधि विभाग एवं कोष कार्यालय बाडमेर में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त पंजीयन हेतु नजदीकी ई मित्र अथवा हेल्प लाईन/हेल्प डेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है। हेल्प लाईन ई मेल एड्रेस helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in हैल्प लाईन नम्बर (टोल फ्री) 181 है।
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