बुधवार, 18 अगस्त 2021

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित निगम योजनान्तर्गत वितरित ऋण में छूट

20 से 40 प्रतिशत राशि जमा करवा ले सकते है योजना का लाभ

बाड़मेर, 18 अगस्त। अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित निगम की योजनाओं में 31 मार्च 2014 तक स्वीकृति किये गए ऋण प्रकरणों में वितरण की गई राशि का 20 से 40 प्रतिशत जमा करवाकर शेष बकाया मूलधन, बकाया समस्त दण्डनीय ब्याज से छूट का लाभ लिया जा सकता है।
तीन चरणों में मिलेगा लाभ
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमीन खान मापूरी ने बताया कि पात्र आवेदक को 30 नवम्बर 2021 तक स्वीकृत ऋण प्रकरण में वितरित राशि का 20 प्रतिशत, 1 दिसम्बर 2021 तक 30 प्रतिशत तथा 1 फरवरी से 31 मार्च तक 40 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी।
प्रथम चरण में आवेदन पर मात्र 20 प्रतिशत राशि का करना होगा भुगतान
उन्होनें बताया कि जिले में 31 मार्च 2014 तक ऋण प्रकरणों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय के समस्त ऋण बकायादार प्रथम चरण में 30 नवम्बर 2021 तक आवेदन प्रस्तुत कर योजनान्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते है।
मृत ऋणी की बकाया राशि होगी माफ, वारिश करें आवेदन
उन्होनें बताया कि 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत हुए सभी प्रकार के ऋण प्रकरणों में यदि किसी ऋणी की मौत हो गई है और उनके वारिसों के पास आजीविका के पर्यापत साधन नहीं हो, जिससे लोन नहीं भर पा रहे हो तो उनकी भी समस्त बकाया राशि माफ होगी। इसके लिए मृत ऋणी के वारिश को कार्यालय में आवेदन करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय बाड़मेर में 02982-225786 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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