ऋणी कृषकों को बीमा योजना में शामिल नहीं होने के लिए अलग घोषणा पत्र देना होगा
बाड़मेर, 15 जुलाई। कृषि विभाग की ओर से जिले में खरीफ फसल बीमा 2021 की अधिसूचना जारी कर कम्पनी को अधिकृत कर दिया गया है। जिले में खरीफ फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि खरीफ 2021 में बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंग, मोठ, मूंगफली एवं तिल की फसलों का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए कृषकों से बीमा राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम लिया जायेगा एवं शेष राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाएगी। उन्होने बताया कि जिले के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी (बटाईदार साझेदार) कृषक फसल बीमा करा सकते है। उन्होने बताया कि ऋणी कृषक एवं गैर ऋणी कृषकों के द्वारा फसल बीमा कराना स्वैच्छिक है, यदि कोई ऋण कृषक बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है तो 24 जुलाई तक संबंधित बैंक में लिखित आवेदन करना होगा। उन्होनें बताया कि खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
फसल बीमा के लिए यह प्रीमियम रहेगा देय -
उप निदेशक कृषि (वि.) वीरेन्द्रसिंह सोलंकी ने बताया कि बाजरा फसल के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 6856 रूपये एवं कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर 137.12 रूपये निर्धारित है। इसी प्रकार ग्वार के लिए बीमित राशि एवं कृषक प्रीमियम राशि क्रमशः 9785 एवं 195.70 रूपये, मूंग के लिए 20701 एवं 414.02 रूपये, ज्वार के लिए 9095 एवं 181.90 रूपये, मोठ के लिए 12256 एवं 245.12 रूपये, मूंगफली के लिए 102322 एवं 2046.44 रूपये तथा तिल के लिए 10614 एवं 212.28 रूपये निर्धारित किए गए है।
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