शुक्रवार, 18 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 124 लोगों पर 16,300 का जुर्माना

 बाड़मेर, 18 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 17 जून को जिले में 124 व्यक्तियों से कुल 16,300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 85 व्यक्तियों से 9400 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 व्यक्तियों से 1300 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन मंे 2 व्यक्तियों से 400 रूपये, सेड़वा में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, गडरारोड़ में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, बालोतरा में 11 व्यक्तियों से 1100 रूपयेे, गुडामालानी में 3 व्यक्तियों से 1200 रूपये, धोरीमन्ना में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये तथा सिवाना में 6 व्यक्तियों से 1500 रूपये को मिलाकर कुल 124 व्यक्तियों से 16,300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 82,223 व्यक्तियों से 1,38,75,476 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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