बाड़मेर, 6 मई। कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छा से अनुपस्थित पाए जाने पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फागलिया डॉ. उमेश कुमार सामोता को राजस्थान सिविल सेवाऐ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि डॉ. उमेश कुमार सामोता को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फागलिया के पद पर कार्यरत रहने के दौरान उपखण्ड अधिकारी सेडवा द्वारा उन्हें पीएचसी फागलिया टीकाकरण सेन्टर हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया था।
उन्होने बताया कि पीएचसी फागलिया पर 15 मार्च, 2021 को 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों एवं 45 से 59 वर्ष के गम्भीर बीमारियों से ग्रेसित नागरिकों हेतु आयोजित टीकाकरण स्थल पर डॉ. उमेश कुमार सामोता अनुपस्थित रहें। 29 अप्रेल, 2021 को उपखण्ड अधिकारी (इंसीडेंट कमाण्डर) सेड़वा द्वारा पीएचसी का निरीक्षण करने पर डॉ. सामोता द्वारा 1 एवं 2 अप्रेल को अनुपस्थित होते हुए भी उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज की गई तथा उपस्थिति रजिस्टर में 13 से 29 अप्रेल तक आकस्मिक अवकाश दर्ज किया हुआ पाया गया परन्तु उक्त अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में किसी प्रकार का आदेश एवं आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्तमान में कोविड-19 जैसी गंभीर महामारी के दौरान आमजन को चिकित्सा सेवाओं की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ऐसे में डॉ. सामोता अपने कर्तव्य से स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित है।
जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फागलिया का यह कृत्य अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने पर डॉ. उमेश कुमार सामोता को राजस्थान सिविल सेवाऐ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
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