बाडमेर, 17 मार्च। औषधि नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने, औषधि क्रय बिल प्रस्तुत नहीं करने, श्यडूल एच 1 का रजिस्टर मांगने पर प्रस्तुत नहीं करने, औषधि विक्रय बिल जारी नहीं करने सहित विभिन्न अनियमितताएं तथा लाइसेन्स की शर्तो का उल्लंघन पाए जाने पर जिले के तीन औषधि विक्रेताओं के औषधि अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए है।
औषधि अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक मनीष गुप्ता ने बताया कि जिले में विभिन्न औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने, औषधि क्रय बिल प्रस्तुत नहीं करने, श्यडूल एच 1 का रजिस्टर मांगने पर प्रस्तुत नहीं करने, औषधि विक्रय बिल जारी नहीं करने सहित विभिन्न अनियमितताएं तथा लाइसेन्स की शर्तो का उल्लंघन पाए जाने पर मैसर्स खेतेश्वर मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर मुख्य बाजार गांव डोली राजगुरा तहसील पचपदरा को जारी औषधि अनुज्ञा पत्र 19 मार्च से 29 मार्च तक, मैसर्स हिमालया मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर दुकान नं0 2 सेवा सदन सरकारी अस्पताल के पास बाडमेर को जारी औषधि अनुज्ञा पत्र 15 मार्च से 24 मार्च तक तथा मैसर्स श्री माया महादेव मेडिकल स्टोर साता चौराहा गांव साता तहसील चौहटन को जारी औषधि अनुज्ञा पत्र को 17 मार्च से 28 मार्च तक की अवधि के लिये निलम्बित किया गया है।
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