शुक्रवार, 26 मार्च 2021

वाहनों के वार्षिक बकाया कर जमा नहीं करवाने पर लगेगी 2 गुना पैनल्टी

 बाड़मेर, 26 मार्च। राज्य सरकार द्वारा वाहनों के बकाया कर पर शास्ति और ई खन्ना ओवरलोड चालानों पर एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट की अन्तिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। इसके बाद वाहन स्वामियों को कर के मामलों में शास्ति सहित सम्पूर्ण रकम जमा करानी होगी और ई खन्ना चालानों में 3 से 20 गुणा तक अधिक राशि जमा करानी होगी।

जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि 31 मार्च 2021 के बाद वाहन स्वामियों को सम्पूर्ण कर की राशि मय शास्ति जमा करानी होगी इसके लिए जिले में दो टीमों का गठन किया गया है। उन्होने बताया कि एमनेस्टी योजना पर लोगों का उत्साहवर्धक समर्थन को देखते हुए धुलण्डी को छोड़कर अवकाश के दिनों में भी परिवहन कार्यालय खुले रहेंगे। 31 मार्च के बाद बकाया कर वाले वाहनों के लिए बकाया कर की दो गुना तक शास्ति वसूल की जा सकेगी। साथ ही 31 मार्च तक भार वाहनों का वार्षिक कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफाल्टर माना जाएगा। जिनके लिए राजस्थान मोटरयान करारोपण अधिनियम नियम 32 के अन्तर्गत बकाया कर के दो गुना तक शास्ति वसूलने का प्रावधान है।
जिला परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि 31 मार्च,2021 से पहले अपना वार्षिक कर जमा कराते हुए बकाया कर की पैनल्टी एवं ई खन्ना चालानों में एमनेस्टी छूट प्राप्त करें।
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