शुक्रवार, 27 नवंबर 2020

श्रम विभाग द्वारा सहायता योजना के तहत 49 हिताधिकारियों को 1.10 करोड़ की सहायता

बाडमेर, 27 नवम्बर। राजस्थान भवन एवं संनिमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों को सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने की दशा में सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि का वर्ष 2018 के लम्बित आवेदनों का भौतिक सत्यापन के बाद 49 आवेदकों को राशि 1.10 करोड़ रूपये से लाभान्वित किया गया हैं।

सहायक श्रम आयुक्त रामचन्द्र गढवीर ने बताया कि श्रम आयुक्त प्रतीक झांझड़िया के निर्देशानुसार वर्ष 2018 के लम्बित आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर निर्माझा श्रमिकों अथवा मृतक हिताधिकारियों के नामित को लाभ राशि एकिकृत भुगतान प्रणाली द्वारा जयपुर से सीधे लाभान्वित के खातें में हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के भी 270 हिताधिकारियों को राशि 30 लाख रूपये से लाभान्वित किया जा चुका हैं एवं लम्बित आवेदनों का निस्तारण निरन्तर किया जा रहा है तथा समय पर लाभ राशि का भुगतान एकीकृत भुगतान प्रणाली द्वारा जयपुर से सीधा लाभान्वित के खातें में हस्तान्तरित किया जा रहा हैं।
सहायक श्रम आयुक्त गढवीर ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा जारी किए जा रहे श्रमिक पंजीयन एवं संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनो को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए ई-मित्र हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि कोई ई-मित्र या अन्य कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करता है या स्वीकति हितलाभ राशि का अंश देने की अनुचित मांग करता हैं तो ऐसे ई-मित्र या व्यक्ति के विरुद्व विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800180099 एवं कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा में शिकायत दर्ज की जा सकती है। उन्होने बताया कि श्रम विभाग ने किसी एजेन्सी, व्यक्ति एवं ई-मित्र अथवा निर्माण श्रमिक संघ को अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त नही किया है, ऐसे में यदि कोई विभाग का प्रतिनिधी होने का दावा करता है अथवा अनाधिकृत रुप से राशि वसूलता है तो वह पूर्णतया अवैद्य हैं जिसके खिलाफ टोल फ्री नम्बर अथवा कार्यालय में शिकायत दर्ज करावे। निर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना निर्माण श्रमिक का वैधानिक हक हैं विभाग द्वारा आवेदनों का निस्तारण फीफो पद्धति से क्रमवार किया जाता हैं।
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