मंगलवार, 19 मई 2020

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत


बाडमेर, 19 मई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में अनुसूचित जाति, जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि बाडमेर ग्रामीण पुलिस थाना में दर्ज मु.नं. 40/2013 अन्तर्गत धारा 147, 148, 341, 323, 324, 307, 149 भादस एवं 3(1)(10), 3(2)(5)एससीएसटी एक्ट में परिवादी चुतराराम पुत्र विंजाराम भील निवासी सुरा जागीर को 1,20,000 रूपये तथा पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर में दर्ज अन्तर्गत धारा 341, 323, 327 भादस एवं 3(1) (10), 3(2)(5) एसएसटी एक्ट में परिवादी फरसाराम पुत्र चन्दनाराम भील निवासी सणाऊ को 1,20,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उक्त दोनों प्रकरणों में प्रत्येक पीडित व्यक्ति को स्वीकृत राशि का सम्पूर्ण भुगतान एक मुश्त किया जाएगा।
इसी प्रकार शिव पुलिस थाना में दर्ज मु.नं0 107/2013 अन्तर्गत धारा 447, 427, 341, 323, 354 भादस एवं 3 (1) (10) (11) एससीएसटी एक्ट में परिवादी पांचाराम पुत्र शेराराम मेघवाल निवासी जसे का गांव को रूपये 60,000 रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर 25 प्रतिशत राशि 15000 रूपये का भुगतान तत्काल किया जाएगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर किया जाएगा। पुलिस थाना शिव में दर्ज मु.नं0 208/2014 धारा 302, 323 भादस एवं 3(1)(10)(11) एससीएसटी एक्ट में परिवादीनी श्रीमती मेमोदेवी पत्नी स्व. मंगलाराम भील निवासी आकली को 7,50,000 रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण 75 प्रतिशत राशि 5,62,500 का भुगतान तत्काल एवं शेष 25 प्रतिशत राशि दोषसिद्धी पश्चात् संदाय किया जाएगा।
उन्होने बताया कि धोरीमना पुलिस थाना में दर्ज मु.नं. 214/2014 अन्तर्गत धारा 323, 427 भादस एवं 3 (1)(10)एससीएसटी एक्ट में परिवादी कुम्भाराम पुत्र देवाराम जटिया निवासी मैन बाजार धोरीमना को 90000 रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धी जारी की जा चुकी है जिस कारण सम्पूर्ण भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। इसी प्रकार समदडी पुलिस थाना में दर्ज मु0नं0 73/2016 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 458, 323, 457, 380भादस एवं 3(1)(10)3(2)(5) एससीएसटी एक्ट में परिवादी भंवरलाल पुत्र दानाराम जटिया निवासी समदडी को 400000 रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 25 प्रतिशत राशि एफआईआर दर्ज होने पर, 50 प्रतिशत राशि आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर एवं शेष 25 प्रतिशत राशि अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर संदाय होगा। पुलिस थाना रामसर में दर्ज मु.नं. 114/2016 में परिवादी प्रहलादराम पुत्र नखतुराम मेघवाल निवासी गिराब को 4,00,000 रूपये की संशोधित सहायता राशि स्वीकृत की गई है जिसमे से 25 प्रतिशत राशि एफआईआर दर्ज होने पर, 50 प्रतिशत राशि आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर एवं शेष 25 प्रतिशत राशि दोषसिद्धी पश्चात् संदाय की जाएगी। उन्होने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि उपर्युक्त समस्त प्रकरणों में राशि का दोहरा भुगतान न हो।
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