मंगलवार, 19 मई 2020

बढ़ते कोरोना सक्रमण के चलते दिए अधिकार अब उपखण्ड मजिस्ट्रेट जारी करेंगे कर्फ्यु


बाड़मेर, 19 मई। जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र में जीरो मॉबिलिटी (कर्फ्युु) की निषेधाज्ञा जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
    जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर उस जगह के आस-पास तत्काल जीरो मॉबिलिटी की निषेधाज्ञा जारी किया जाना अति आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने उपखण्ड क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रभावित क्षेत्र के कम से कम क्षेत्र में प्रोटोकॉल अनुसार जीरो मॉबिलिटी की निषेधाज्ञा जारी करेंगे।
     जिला कलेक्टर ने बताया कि इस निर्णय के कारण उपखंड मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का मामला संज्ञान में आते ही तुरंत कार्यवाही करते हुए संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यु लगा कर पूरे क्षेत्र को सील कर सकेंगे, इससे पॉजिटिव मरीज की कांटेक्ट ट्रेसिंग के जरिए संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकेगा
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