विधायक अमीन खान का प्रश्न
बाड़मेर, 19 फरवरी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि मदरसों में लगे पैराटीचर्स का स्थानान्तरण करने के संबंध में नियम बनाये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पैराटीचर्स संविदाकर्मी होते है और इनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। विभाग द्वारा इस संबंध में 20 दिसम्बर 2017 को आदेश जारी किये गये थे। कुछ पैराटीचर्स ऐसे है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या जो महिलाएं दूर-दराज में लगी हुई, उनका स्वयं के प्रार्थना पत्र पर कार्य व्यवस्था की दृष्टि से उसी जिले अथवा अन्य जिलों में समायोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पैराटीचर्स के स्थानान्तरण के संबंध में कोई नियम बने हुये नहीं है।
इससे पहले विधानसभा में विधायक अमीन खां के प्रश्न के जवाब में मोहम्मद ने बताया कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत एक वर्ष में 92 बैठकें जिला स्तर पर आयोजित की गई तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से 731767 अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया गया। भविष्य में भी इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मदरसों में लगे पैराटीचर्स को दूसरे जिले में स्थानान्तरित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि केवल गम्भीर रोग से पीडित, विधवा, परित्यक्ता, विवाहित महिलायें, डिरजिस्ट्रर्ड एवं शून्य नामांकन वाले मदरसों में कार्यरत कुल 212 शिक्षा सहयोगी को स्वयं के प्रार्थना पत्र पर उसी जिले अथवा अन्य जिलों में कार्य व्यवस्था की दृष्टि से समायोजित किये गये है।
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