बाडमेर, 19 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके उपखण्ड में कार्यरत समस्त अधीनस्थ सेवाओं एवं मंत्रालयिक सेवाओं के कार्मिकों के विरूद्ध लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है।
संयुक्त शासन सचिव कार्मिक क-3 विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 15 के उप नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके उपखण्ड में कार्यरत समस्त अधीनस्थ सेवाओं एवं मंत्रालयिक सेवाओं के कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां अधिकतम दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने तक अधिरोपित करने लिए विशेष रूप से सशस्त किया गया है। आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी के दण्डादेश के विरूद्ध नियम 23 में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।
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