बाडमेर,
26 फरवरी। बाडमेर जिले में पदस्थापित
समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी सेवा निवृति एक अप्रेल, 2020 से
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मार्च 2021 के मध्य है, उनकी बीमा पालिसी एक अप्रेल, 2020 को
भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक
निदेशक रविन्द्र पंवार ने बताया कि जिन कार्मिकों द्वारा परिवक्ता राशि के भुगतान
हेतु दावा प्रपत्र अभी तक नहीं भिजवाए गये है,
वे राज्य बीमा परिपक्वता स्वत्व दावा
प्रपत्रों की पूर्ति कर आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर
ऑनलाईन सबमिट करवाकर परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र के साथ प्रमाण पत्र ‘‘क‘‘, वर्ष
2012 से ऑनलाईन जीए 55 ए,
परिशिष्ट ‘‘क‘‘ क्षतिपूर्ति
बॉड, बीमा रिकार्ड बुक, मूल
बीमा प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक की प्रति एवं निरस्त चैक की प्रति
सहित राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बाडमेर के कार्यालय में आवश्यक रूप से
भिजवाएं। उन्होने बताया कि राज्य सरकार के यचिकित्सा अधिकारी जिनकी सेवा निवृति
आयु 60 से 62 एवं 65 वर्ष कर दी गई है, उनकी
राज्य बीमा पालिसी के परिपक्वता तिथि स्वतः ही तदनुसार परिवर्तित हो जाएगी।
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