गुरुवार, 16 जनवरी 2020

मतदान दिवस पर उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा, जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों के बाशिंदे हैं लेकिन कहीं और नियोजित हैं


                बाड़मेर, 16 जनवरी। यदि कोई कार्मिक चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बतौर मतदाता पंजीकृत है किन्तु वे अन्यत्र पदस्थापित है तो भी वह सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है, जो कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। लेकिन नौकरी या अन्य कारणों से कहीं और रह रहे हैं। उन्होने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच हेतु होने वाले चरणवार निर्वाचनों में तीनों चरणों के लिए क्रमशः दिनांक 17-1-2020, 22-1-2020 एवं 29-1-2020 को ऐसे कार्मिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप मे पंजीकृत है, किन्तु यन्यत्र पदस्ािापित है।

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