बाड़मेर,
16 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप
ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12
अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट
डाल सकते हैं।
उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग
लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा
जॉब कार्ड, सांसदों,
विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए
सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड
कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने
कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम
मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त
पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व
सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम
अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त
शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी
बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि
उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही
दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।
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