पंचायत आम चुनाव
- 2020
बाड़मेर,
07 जनवरी। पंचायत आम चुनाव के अन्तर्गत
नाम निर्देशन पत्रों की फोटो प्रति और टाईप्ड प्रति भी मान्य होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। इसके अनुसार पंचायत
चुनाव में अभ्यर्थियों द्वारा प्रथमतः रिटर्निंग आफिसर/उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय/जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप
ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए।
आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि आयोग द्वारा
उपलब्ध कराए गए प्रारूप उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनकी फोटो प्रति भी प्रयुक्त की
जा सकती है। इसके अलावा टाईप किए हुए प्ररूप भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं जिनमें
सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हों। लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि
हस्तलिखित नाम निर्देशन पत्र एवं संलग्न पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
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