गुरुवार, 5 दिसंबर 2019

50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर कनेक्शन पुनः जोड़े जा सकेंगे


किसानों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए सरलीकृत स्वीकृत योजना

                बाड़मेर, 05 दिसंबर। किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने रेगुलर किसानों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए सरलीकृत स्वीकृत योजना आरम्भ की है।
                बाड़मेर जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला ने बताया कि यदि किसान बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करा दें , तो जिन किसानों के कनेक्शन कट गए हैं उन्हें वापस जोड़ दिए जाएंगे। साथ ही शेष राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च 2020 तक जमा कराई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि रेगुलर कृषि उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनका विद्युत संबंध 1 अप्रैल 2019 के बाद विच्छेदित कर दिया गया है। वे भी इस योजना का लाभ लेकर नियमानुसार कनेक्शन पुनः जुड़वा सकते हैं।

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