एमनेस्टी योजना : किसानों को राहत
बाड़मेर,
05 दिसंबर। विद्युत वितरण निगमों की ओर
से 31 मार्च 2019 से पूर्व कटे हुए सभी श्रेणी के विद्युत
कनेक्शन के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना
लागू की गई है। योजना के तहत 31 जनवरी 2020 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज
में पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
बाड़मेर जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री
डॉं.बी.डी. कल्ला ने बताया कि एमनेस्टी योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 1
दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस योजना का
लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिन्होंने गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ
नहीं लिया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी श्रेणी
के उपभोक्ताओं को संबंधित सहायक अभियंता एवं वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं
को वरिष्ठ लेखाधिकारी मुख्यालय अथवा बिल्डिंग अथॉरिटी को निर्धारित प्रपत्र में
आवेदन करना होगा। मूल बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान करने पर ही एलपीएस डीपीएस
ब्याज की 7 प्रतिशत छूट देय होगी। डॉ. कल्ला ने बताया कि
कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार एवं अन्य श्रेणियों
के कनेक्शनों को निगमों के नियमों के अनुसार ही पुनः जोड़ा जा सकेगा। कटे हुए
कनेक्शन के उपभोक्ता पूर्ण मूल बकाया राशि उन्हें कनेक्शन शुल्क एवं सुरक्षा राशि
एवं पुनः कनेक्शन के लिए आवश्यक होने पर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत जमा
कराने पर अपने कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया
राशि से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं और वे इस योजना का लाभ लेना चाहते
हैं तो उनको पूर्ण मूल्य बकाया राशि जमा कराने और प्रकरण को 1
माह की अवधि में वापस लेने की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। ऊर्जा मंत्री ने
बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार बिजली चोरी से संबंधित बकाया
राशि पर इस योजना के तहत छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि मूल बकाया राशि के
विवादित प्रकरणों के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को सेटेलमेंट फॉर्म में जाकर
सेटलमेंट फॉर्म के निर्णय को स्वीकार करने और कोर्ट केस को वापस लेने की स्वीकृति
देने पर ही एमनेस्टी योजना का लाभ मिलेगा।
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