गुरुवार, 22 अगस्त 2019

लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें : राजस्व मंत्री


90 दिन से अधिक लंबित भूमि रूपांतरण के प्रकरणों को 30 सितंबर तक निस्तारित करने के निर्देश

                बाड़मेर, 21 अगस्त। राजस्व न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए। ताकि समय पर आमजन को राहत मिल सके। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हरीश चौधरी ने संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए यह निर्देश दिए। उन्होंने 90 दिन से अधिक लंबित भूमि रूपांतरण के प्रकरणों को 30 सितंबर तक निस्तारित करने के निर्देश दिए।
                राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, तहसीलों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने, लैण्ड कन्वर्जन, गैर खातेदार से खातेदारी, राको-रोडा, सम्पर्क पर लंबित परिवाद, विधानसभा के प्रश्नों, लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही, लाईट्स के प्रकरणों इत्यादि के संबंध में चर्चा कर निर्देशित किया। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर लगभग चार लाख लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया। राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि जिला कलक्टर राजस्व अधिकारी पहले हैं एवं अन्य विभागों के समन्वयक अधिकारी उसके पश्चात् हैं। राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में हो रही देरी से आम काश्तकार को न्याय नहीं मिल पाता है। उन्होंने न्यायिक निर्णयों को ऑनलाइन किये जाने के संबंध में आरसीएमएस पोर्टल का पूर्ण उपयोग करने पर विशेष जोर दिया। राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने एवं आमजन को ई-साइन जमाबंदी, नक्शा, म्यूटेशन एवं गिरदावरी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया। राजस्व मंत्री ने सर्वे-रिसर्वे कार्य को प्रगति देने के लिए आमजन में विशेष प्रचार-प्रसार करने एवं पटवारियों के भू-प्रबंध विभाग में ट्रांसफर करने के लिए कहा। साथ ही 90 दिन से अधिक लम्बित भूमि रूपांतरण के प्रकरणों को 30 सितंबर तक निस्तारण के निर्देश दिए। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव संजय मल्होत्रा ने अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

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