बाड़मेर,
21 मई। लोकसभा आम चुनाव की मतगणना
शांतिपूर्वक, स्वतंत्र,
निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से
संपन्न करवाने के लिए बाड़मेर जिले में सोमवार रात्रि 12
बजे से निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 31 मई को रात्रि 12
बजे तक संपूर्ण बाड़मेर जिले की सीमा मंे प्रभावी रहेगी।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर
जिले में लोकसभा आम चुनाव-2019 की मतगणना 23 मई को जिला मुख्यालय पर राजकीय
महाविद्यालय में होगी। मतगणना शांतिपूर्वक,
स्वतंत्र, निष्पक्ष
एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने एवं मतगणना के उपरांत चुनाव संबंधित परिणाम
को स्थानीय विवाद अथवा तनाव उत्पन्न होने की रोकथाम करने के साथ शांति एवं कानून
व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है। उनके मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग
से प्राप्त निर्देशांे एवं सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए धारा 144 के
तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत बाड़मेर जिले मंे बाहर का कोई भी व्यक्ति
बाड़मेर जिले की सीमा मंे किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक
रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक, एम.एल.गन
एवं बी.एल.गन आदि एवं अन्य घातक हथियार गंडासा,
फर्सा ,तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार ,धारिया, बाघ नख, जो किसी भी धातु का बना हो तथा कानूनी
रूप से प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार,
लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग
या प्रदर्शन नहीं करेगा। इस दौरान राजनीतिक जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग के आयोजन पर
पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उनके मुताबिक कोई भी व्यक्ति वाहनांे से यातायात बाधित नहीं
करेगा और न ही ऐसा करवाएगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के
बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर,
रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रांे
का उपयोग नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा समूह की ओर से विधि विरूद्व जमाव,जन
सभा, जुलूस करने अथवा उसमंे भाग लेना पूर्णतया प्रतिबंधित
रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड
संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।
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