बुधवार, 3 अप्रैल 2019

पीएसीएल से राशि वापसी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ


                बाड़मेर, 03 अप्रैल। पर्ल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड कम्पनी में किसानों और पीड़ित मजदूरों की ओर से किए गए निवेश की राशि वापसी के लिए आनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर निःशुल्क सुविधा केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए है।
                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि गृह विभाग के निर्देशानुसार पर्ल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड कम्पनी (पीएसीएल) में किसानों और पीड़ित मजदूरों की ओर से किए गए निवेश की राशि वापसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जस्टिस आर.एम.लोढ़ा समिति का गठन किया गया हैं। राशि वापसी के आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना हैं। पीएसीएल से धनराशि वापसी के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। इसके अलावा निवेशकों की सहायता के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को तकनीकी अधिकारी के रूप में नामांकित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि राशि वापसी के लिए पीएसीएल के निवेशकांे की सहायता के लिए पंचायत समिति स्तर पर निःशुल्क सुविधा केन्द्र स्थापित करने, पंचायत समिति के एक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री आपरेटर की नियुक्ति करने, इनके प्रशिक्षण, डाटा संकलन, मोनेटरिंग, प्रसार-प्रसार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि दावा संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल हैं।

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