सोमवार, 1 अप्रैल 2019

सूखाग्रस्त गांवांे मंे पशु शिविर संचालित करने के संबंध मंे दिशा-निर्देश जारी



                बाड़मेर, 01 अप्रैल। आपदा प्रबंधन एवं सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने खरीफ संवत 2075 मंे सूखाग्रस्त गांवांे मंे पशु शिविर संचालन के संबंध मंे दिशा-निर्देश जारी किए है।
                आपदा प्रबंधन एवं सहायता तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन सचिव की ओर से बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, हनुमानगढ,पाली, चुरू एवं नागौर कलक्टर को जारी किए गए निर्देशांे के मुताबिक घोषित पशु शिविर की भांति ही पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था की ओर से राहत सहायता के लिए आनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आफलाइन प्राप्त प्रस्तावांे पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसके प्रक्रिया के तहत पशु शिविर संचालकांे की ओर से राहत सहायता के लिए आनलाइन आवेदन करने के लिए ूूूण्ेेवण्तंरंेजींदण्पद पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। इसके उपरांत विभागीय एप्लीकेशन कउपे पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आनलाइन आवेदन एक अप्रैल को 11 बजे से प्रारंभ हो गया है। पशु शिविरांे के लिए आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र पीडीएफ फार्मेट मंे अपलोड करना आवश्यक है। साफटवेयर के माध्यम से प्राप्त आवेदन को संबंधित तहसीलदार की ओर से एक सप्ताह के अंदर पशु संख्या का प्रमाणीकरण एवं आवेदन पत्र की जांच कर अपनी अनुशंषा सहित प्रस्ताव जिला कलक्टर को एवं जिला कलक्टर की ओर से आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को आनलाइन ही अग्रप्रेषित किए जाएंगे। इसके उपरांत विभाग की ओर से अनुमोदित प्रस्तावांे की जिला कलक्टर की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। इसी तरह किए गए निरीक्षणांे की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी की ओर से विभागीय एप्लीकेशन कउपे पर आनलाइन अपलोड की जाएगी।

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