बाड़मेर, 12 जनवरी। प्रदेश में अन्तः जिला पोर्टेबिलिटी एवं अन्तर जिला राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी
का प्रावधान किया गया हैं, इसके तहत कोई भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी परिवार प्रदेश में कही
से भी खाद्यान्न ले सकता है।
जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह ने बताया कि प्रदेश में अन्तः जिला एवं अन्तर जिला
राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के उन लाभार्थियों
के हित में किया गया हैं, जो किसी वजह से अपनी रजिस्टर्ड उचित मूल्य दुकान से पात्रतानुसार खाद्यान्न नहीं
ले पा हो अथवा ऐसे लाभार्थी जो अस्थाई तौर से किसी अन्य स्थान पर प्रवास, आवास या भ्रमण के दौरान
वहां उपलब्ध उचित मूल्य दुकान से बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर खाद्यान्न सामग्री
प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह वैकल्पिक व्यवस्था एनएफएसए लाभार्थियों
के मजदूरी, कारोबार, शिक्षा अथवा अन्य किसी भी पारिवारिक या व्यक्तिगत कारण से अपने मूल निवास स्थान
के बजाय अन्यत्र आवास या प्रवास करने पर अस्थाई निवास के गांव, पंचायत, तहसील या अन्य जिले
की किसी भी उचित मूल्य दुकान से सुविधानुसार राशन लेने के लिए की गई हैं।
उन्होंने बताया कि पोर्टेबिलिटी की सुविधा पोस मशीनों के माध्यम से उपलब्ध है जिसे
एनएफएसए लाभार्थी बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर प्राप्त कर सकते है। पोर्टेबिलिटी
की सुविधा का लाभ वही एनएफएसए लाभार्थी ले सकेंगे। जिन्होंने अपने आधार नंबर को राशन
कार्ड के साथ लिंक करवाया है, ताकि अन्य उचित मूल्य दुकान से राशन सुविधा प्राप्त किए जाने के दौरान एनएफएसए
लाभार्थी का बायोमैट्रिक सत्यापन हो सके। दुकानदार की ओर से उपलब्ध स्टॉक रहने तक पोर्टेबिलिटी
का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोर्टेबिलिटी व्यवस्था का क्रियान्वयन ‘‘पहले आओ, पहले पाओ’’ के सिद्धान्त पर आधारित
रहेगा।
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