बाड़मेर, 06 दिसंबर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी निजी या सार्वजनिक कारोबार, व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या
किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, उन्हें मतदान दिवस
7 दिसंबर को सवैतनिक
अवकाश दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि ऐसे कार्मिक जो उपरोक्त
क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है,
परन्तु वह बाहर के निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापित या कार्यरत
है, उसे भी 7 दिसंबर को मतदान के दिन अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया
जायेगा। उन्होंने बताया कि अवकाश के कारण किसी व्यक्ति के वेतन में नियोक्ता द्वारा
कटौती या कमी नही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर कार्य करता है कि ऐसे अवकाश
के दिन के लिए वेतन नहीं दिया जाएगा, तो भी उसे इस अवकाश का वेतन देय होगा, जो सामान्यः उस दिन उसे मिलता है। लेकिन ये प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिए लागू
नहीं होंगे जिनकी कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह कार्यरत
है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम 1951 की धारा 135-ख (3) के प्रावधानों के अनुसार दण्डनीय अपराध है।
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