गुरुवार, 6 दिसंबर 2018

मतदान के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र इस्तेमाल किए जा सकेंगे


                बाडमेर, 06 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ राजस्थान विधान सभा चुनाव 2018 में 12 अन्य दस्तावेजों को वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2018 के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, को मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आर.जी.आई.एवं एन.पी.आर. की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची इसके साथ ही सांसदों, विधान परिषद, विधान सभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।
                उन्होंने बताया कि यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को 12 दस्तावेजों में से किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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