बाड़मेर, 05 सितंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बाड़मेर जिले मंे स्थित समस्त न्यायालयांे मंे 8 सितंबर को प्रातः
10 से सांय 5 बजे तक एक दिवसीय
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अनिल आर्य ने बताया कि शनिवार को आयोजित होने
वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मंे प्री लिटिगेशन और लंबित प्रकरणांे को समाहित करते हुए
शमनीय दांडिक अपराध अन्तर्गत धारा एनआई एक्ट 138 ए, पराक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद एवं अन्य सिविल मामले किराया सुखाधिकार निशेषाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट
पालना दावे आदि का निस्तारण किया जाएगा। जिससे पक्षकारान अपने अधिवक्तागण के जरिए राष्ट्रीय
लोक अदालत मंे अपने प्रकरणों का निस्तारण आसानी से करवा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि
राष्ट्रीय लोक अदालत मंे बैंक प्रकरण से संबंधित जिन प्रकरणांे मंे विधिनुकुल राजीनामा
कर सकते है, उन्हीं प्रकरणांे मंे पक्षकारान के निवेदन पर उनके प्रकरणांे का राष्ट्रीय लोक
अदालत मंे निस्तारण किया जाएगा। जिससे प्रत्येक इच्छुक पक्ष को इसका फायदा मिलेगा।
इसके लिए बाड़मेर स्थित समस्त न्यायालयों की ओर से नोटिस, सम्मन भी संबंधित तारीख
पेशी के पक्षकारान को जारी किए गए है। जिन पक्षकारान को नोटिस, सम्मन प्राप्त नहीं
होते है, वे भी राष्ट्रीय लोक अदालत मंे उपस्थित होकर अपने प्रकरण का जरिए लोक अदालत राजीनामा
करवा सकते है। उन्हांेने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत मंे अधिकाधिक संख्या मंे पक्षकारान
के पुराने लंबित बैंक से संबंधित प्रकरणांे का आपसी समझाइश से राजीनामा करवाते हुए
फैसले करवाए जा सकेंगे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियांे
के अलावा स्थानीय अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।
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