मंगलवार, 7 अगस्त 2018

मतदाता सूचियों मंे 21 अगस्त तक नाम जुड़वाए जा सकेंगे


                बाड़मेर, 07 अगस्त। विधानसभा चुनाव 2018 में अर्हता तिथि एक जनवरी 2018 के संदर्भ में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 21 अगस्त तक मतदाता सूचियांे मंे नाम जुड़वाए जा सकते है। इसके लिए पात्र व्यक्ति अपने दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 11 एवं 18 अगस्त को ग्राम सभा, स्थानीय निकायों एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक कर मतदाता सूचियों का पठन एवं सत्यापन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि संबंधित मतदान केंद्रों पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी या बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में नियमानुसार अपने नाम जुड़वाने के लिए प्रारुप 6, नाम हटाने के लिए प्रारुप 7, संशोधित कराने के लिए प्रारुप 8 एवं एक भाग से दूसरे भाग में नाम परिवर्तन के लिए प्रारुप 8 क पूर्ण रुप से भर कर प्रस्तुत किया जा सकता है। विशेष अभियान के तहत 12 अगस्त एवं 19 अगस्त को नियुक्त सभी पदाभिहित अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान राजनीतिक दलांे के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। उनके मुताबिक 20 सितंबर तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही 26 सितंबर तक डेटाबेस अपडेट, फोटोग्राफ मर्ज, कंट्रोल टेबलेट अपडेट एवं पूरक की तैयारी तथा मुद्रण के बाद 27 सितंबर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने एवं 21 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त कर उनके निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्हांेने अभियान के दौरान प्राप्त पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों की सूचना तुरत ईआरओ नेट पर अपडेट करने एवं अपंजीकृत दिव्यांगों का बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से शत प्रतिशत पंजीयन करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी मतदान केन्द्रों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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