शुक्रवार, 15 जून 2018

मानव संसाधन सेवाओं के लिए परिपत्र की पालना आवश्यक


                बाड़मेर, 15 जून। वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र 30 अप्रैल 2018 के जरिए प्रदेश में लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
                कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि विभिन्न राजकीय विभागों की ओर श्रम नियोजित श्रमिकों कम्प्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी आदि लेते समय वित्त विभाग के परिपत्र की पूर्ण पालना की जानी आवश्यक है। उनके मुताबिक कार्यालयाध्यक्षों को मानव सेवाआंे से संबंधित भुगतान विपत्रांे को कोष या उपकोष कार्यालय भिजवाते समय इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वित्त विभाग के परिपत्र की पालना कर दी गई है। ऐसा नहीं करने की स्थिति मंे विपत्र पारित नहीं होंगे। उन्हांेने बताया कि विभाग की ओर से जारी उक्त परिपत्र वित विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। सभी कार्यालयाध्यक्ष परिपत्र के समस्त बिन्दुओं का अध्ययन कर पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाएं।

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