गुरुवार, 21 जून 2018

दीर्घकालीन कृषि ऋण चुकाने पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ


एक मुश्त समझौता योजना मंे 30 जून तक मिलेगी छूट

                बाड़मेर, 21 जून। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को राहत देते हुए अवधिपार ऋण चुकाने पर ब्याज में 50 प्रतिशत तक की माफी की गई है। किसान 30 जून तक समय रहते अपने कृषि ऋणों का चुकारा करे, ताकि इस योजना से लाभान्वित हो सके।
                प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि किसानों की ओर से ऋण चुकारा करने में आ रही समस्याओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उनके मुताबिक उन सभी किसानों को फायदा दिया गया है, जिन्होंने 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं उनकी 133 शाखाओं से दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण लिया था। उन्होंने बताया कि जिन किसानों का 1 जुलाई 2017 को ऋण अवधिपार हो चुका है ऐसे किसानों की ओर से 30 जून तक ऋण चुकाने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की माफी दी गई। ऐसे ऋणी किसानों को एक और राहत देते हुए उनके दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च की राशि को भी शत प्रतिशत माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसानों की मृत्यु हो गई हैं, तो मृत्यु की दिनांक से संपूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज व वसूली खर्च को पूरा माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान समय पर ऋण चुकाए एवं छूट का लाभ लें।

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