बाड़मेर, 28 मई। राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत आमजन के कार्य निश्चित समय सीमा
मंे पूर्ण कर राहत प्रदान करें। इस अधिनियम के तहत अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे की
जबावदेही तय की गई है। निर्धारित समय सीमा मंे कार्य नहीं करने पर संबंधित कार्मिक
के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते
ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम संबंधित समीक्षा बैठक
के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि राजस्थान
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रकरणांे को निश्चित समयावधि मंे
पूर्ण कर लें। उन्हांेने कहा कि इस अधिनियम की मंशा प्रशासन मंे पारदर्शिता लाना, संवेदनशीलता एवं जबावदेही
सुनिश्चित करना है। जिला कलक्टर ने कहा कि आम लोगांे के काम निश्चित समय सीमा मंे किए
जाए। साथ ही संबंधित को इसकी जानकारी दी जाए। उन्हांेने कहा कि समय सीमा मंे लोक सेवा
गारंटी अधिनियम के तहत कार्य नहीं संपादित करने वाले वाले अधिकारी के वेतन से राशि
वसूली के लिए कोषाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। बैठक के दौरान यूआईटी सचिव चेनाराम चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा.बी.एल.मंसूरिया, अधीक्षण अभियंता जे.आर.जीनगर, एम.एल.जाट, हेमंत चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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