सोमवार, 21 मई 2018

बिना अनुमति सड़क तोड़ी तो दर्ज होगी एफआईआर


जिला कलक्टर ने की बिजली, पानी संबंधित व्यवस्थाआंे की साप्ताहिक समीक्षा

                बाड़मेर, 21 मई। सड़क निर्माण एवं अन्य कार्याें के लिए नगर परिषद अथवा संबंधित ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना सड़क तोड़ने वालांे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़क कटिंग के कारण सरकारी विभागांे एवं कार्यकारी एजेंसी के मध्य आपसी समन्वयक के अभाव मंे ओएफसी केबल क्षतिग्रस्त होने के साथ आमजन को दिक्कतांे का सामना करना पड़ता है। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन कनतो ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि अगर बिना अनुमति के सड़क कटिंग का प्रकरण सामने आया तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ पुलिस स्टेशन मंे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान जिला कलक्टर ने आगामी समय मंे बारिश के मौसम के मददेनजर समस्त विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने डिस्काम के अधीक्षण अभियंता को ढ़ीले विद्युत तार दुरस्त करने के लिए कहा, ताकि किसी प्रकार के हादसे को रोका जा सके। उन्हांेने धोरीमन्ना मंे आगामी दस दिनांे मंे विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता हेमंत चौधरी को प्रत्येक सप्ताह आवश्यक रूप से 21 हैडपंपांे की खुदाई करवाने के साथ टैंकरांे के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए कहा। उन्हांेने चिकित्सालयांे मंे दवाइयांे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ आमजन को काढ़ा पिलाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच, अधीक्षण अभियंता जे.आर.जीनगर, एम.एल.जाट, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बी.एल.मंसूरिया, अधिशाषी अभियंता सूराराम चौधरी, डीपीएम सचिन भार्गव, कनिष्ठ अभियंता सुनील बिश्नोई समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।



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