शनिवार, 21 अप्रैल 2018

राजस्व लोक अदालत अभियान मंे अधिकाधिक प्रकरणांे का निस्तारण करवाएं : नकाते


शिविर आयोजन से पूर्व विभागीय टीमंे भेजने के साथ समुचित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश

                बाड़मेर, 21 अप्रैल। आगामी 1 मई से प्रारंभ होने होने वाले राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार मंे अधिकाधिक प्रकरणांे का निस्तारण करवाते हुए आमजन को राहत पहुंचाई जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित राजस्व अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही। जिला कलक्टर नकाते ने शिविर आयोजन से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतांे मंे विभागीय कार्मिकांे के टीमंे भेजने के साथ प्रकरण चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने बैठक मंे अनुपस्थित रहने वाले विभागीय अधिकारियांे को चार्जशीट देने एवं एक वेतन वृद्वि रोकने के निर्देश दिए।
                इस अवसर पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत 1 मई से 30 जून तक समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणांे का निस्तारण किया जाना है। इस अभियान के दौरान 15 विभाग उनके लिए निर्धारित कार्याें को संपादित करवाकर आमजन को राहत पहुंचाएंगे। जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमों एवं इजराय के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरकरण तथा धारा 91 की कार्यवाही के संबंध में लम्बित अपील, विभिन्न तरह के लम्बित वाद एवं प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरण, बंद रास्ते को खुलवाने, सकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने, नए रास्ते दर्ज कराने, रास्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण, पारिवारिक कृषि भूमि का सहमति से विभाजन, लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी अधिकार देने, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटी का शुद्धिकरण एवं नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव लेने के कार्य करवाए जाएंगे। उन्हांेने राजस्व अधिकारियांे को अभियान के बारे मंे अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने एवं जन प्रतिनिधियांे की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने राजस्व अधिकारियांे को निर्देश दिए कि संपूर्ण तैयारी के साथ अभियान चलाया जाए। शिविर से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत पर जमाबंदी का पठन कर जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटी एवं लम्बित नामांतरकरण के प्रकरण चिन्हित कर लिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ बेहतरीन कार्य करें, ताकि अधिकाधिक लोगांे को इस अभियान का फायदा मिल सके। उन्होंने शिविर आयोजन के दौरान गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए छाया, पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्हांेने शिविर स्थल पर विभागवार संपादित किए जा रहे कार्याें का ब्यौरा भी बैनर के जरिए प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने राजस्व लोक अदालत अभियान के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने शिविर आयोजन के उपरांत निष्पादित किए गए कार्याें की रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। बिश्नोई ने कहा कि लाइट साफ्टवेयर पर संबंधित विभाग नियमित रूप से प्रकरणांे की स्थिति को अपडेट करें। उप निदेशक लोक सेवाएं अशोक सांगवा ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे की विभागवार जानकारी दी। उन्हांेने लंबित प्रकरणांे को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, जिला रसद अधिकारी जीतेन्द्रसिंह नरूका, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच समेत उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
खिलौना बैंक स्थापित करें : जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने उपखंड एवं विकास अधिकारियांे और तहसीलदारांे को खिलौना बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए है। उन्हांेने कहा कि आमतौर पर घर पर पड़े रहने वाले खिलौनांे को एकत्रित करके खिलौना बैंक स्थापित किए जाए। उन्हांेने इसके लिए भामाशाहांे एवं स्वयंसेवी संगठनांे का सहयोग भी लेने के निर्देश दिए।



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